पंजाब सरकार को मुख्तार अंसारी की हिरासत उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपने का उच्चतम न्यायालय का निर्देश

पंजाब सरकार को मुख्तार अंसारी की हिरासत उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपने का उच्चतम न्यायालय का निर्देश

पंजाब सरकार को मुख्तार अंसारी की हिरासत उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपने का उच्चतम न्यायालय का निर्देश
Modified Date: November 29, 2022 / 08:25 pm IST
Published Date: March 26, 2021 9:46 am IST

नयी दिल्ली, 26 मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि वह अपराध की दुनिया से राजनीति में आए मुख्तार अंसारी की हिरासत उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंप दे।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति आर एस रेड्डी की पीठ ने रूपनगर जेल में बंद अंसारी को दो सप्ताह के अंदर उत्तर प्रदेश राज्य को सौंपने का आदेश दिया।

उच्चतम न्यायाल ने यह आदेश उत्तर प्रदेश सरकार की उस याचिका पर दिया जिसमें अनुरोध किया गया था कि पंजाब सरकार और रूपनगर जेल के अधिकारियों को अंसारी को तुरंत जिला जेल, बांदा को सौंपने का निर्देश दिया जाए।

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पंजाब सरकार ने चार मार्च को न्यायालय में कहा था कि योगी आदित्यनाथ सरकार को यह अनुरोध करने को कोई मौलिक अधिकार नहीं है कि अंसारी को रूपनगर जेल से बांदा जिला जेल भेज दिया जाए।

एक कथित जबरन वसूली के मामले में जनवरी 2019 से जिला जेल रूपनगर में बंद अंसारी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कई गंभीर आरोप हैं।

भाषा

अविनाश अनूप

अनूप


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