वर्ष 1980 के हत्या मामले में अदालत के फैसले के खिलाफ अपील उच्चतम न्यायालय ने खारिज की |

वर्ष 1980 के हत्या मामले में अदालत के फैसले के खिलाफ अपील उच्चतम न्यायालय ने खारिज की

वर्ष 1980 के हत्या मामले में अदालत के फैसले के खिलाफ अपील उच्चतम न्यायालय ने खारिज की

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:48 PM IST, Published Date : March 2, 2022/9:00 pm IST

नयी दिल्ली, दो मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने भैंस की कीमत अदा नहीं करने पर एक व्यक्ति की हत्या से जुड़े लगभग 42 साल पुराने मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे एक दोषी की उस अपील को बुधवार को खारिज कर दिया जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई थी।

उच्च न्यायालय ने जुलाई 2018 में निचली अदालत के अगस्त 1983 के फैसले के खिलाफ दोषी की अपील को खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय ने हत्या के मामले में उसे और पांच अन्य को दोषी ठहराया था और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

उच्चतम न्यायालय ने दोषी की अपील को खारिज करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा अपील को खारिज किये जाने के बाद 9 सितंबर, 2019 को याची को हिरासत में लिया गया था।

उच्च न्यायालय में अपील लंबित रहने के दौरान छह में से पांच आरोपियों की मौत हो गयी।

न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम की पीठ ने उच्च न्यायालय के 2018 के फैसले के खिलाफ अपील पर फैसला सुनाया।

भाषा वैभव देवेंद्र

देवेंद्र

 

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