चारा घोटाले के आरोपी राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका खारिज

चारा घोटाले के आरोपी राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका खारिज

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  • Publish Date - April 10, 2019 / 05:43 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:34 PM IST

पटना। बहुचर्चित चारा घोटाले के तीन मामलों में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने स्वास्थ्य के आधार पर जमानत की मांग की थी। ज्ञात हो कि झारखंड हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद लालू ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन वहां भी उन्हें सफलता नहीं मिली।

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>Supreme Court dismisses RJD president Lalu Prasad Yadav&#39;s bail plea in three cases of the multi-crore fodder scam. <a href=”https://t.co/0BTgu7qj7F”>pic.twitter.com/0BTgu7qj7F</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href=”https://twitter.com/ANI/status/1115851665297559553?ref_src=twsrc%5Etfw”>April 10, 2019</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

 

बता दें कि फिलहाल लालू का रांची के रिम्स में इलाज चल रहा है। और उनकी जमानत अर्जी दाखिल करने के साथ ही सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में इसका विरोध किया था। सीबीआई ने मंगलवार को कहा कि लोकसभा चुनावों के मद्देनजर लालू यादव राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होकर जमानत का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं।