Teacher Salary Hike News: 20 हजार रुपए तक बढ़ सकती है शिक्षकों की सैलरी, मिलेगा इतने सालों का एरियर, हाईकोर्ट ने सरकार को दिया 4 हफ्ते का समय

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20 हजार रुपए तक बढ़ सकती है शिक्षकों की सैलरी, मिलेगा इतने सालों का एरियर, Govt Teacher Salaries Increased by Rs 20000 Before Diwali

  • Reported By: Vijendra Pandey

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  • Publish Date - September 24, 2026 / 09:40 PM IST,
    Updated On - September 24, 2026 / 09:52 PM IST

जबलपुर। Govt Teacher Salaries Increased मध्य प्रदेश के 70 हजार शिक्षकों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। पहली नियुक्ति की तारीख से सेवाकाल जोड़ने के पूर्व आदेश के पालन को लेकर दायर अवमानना याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चार सप्ताह का समय दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इसे 4 हफ्ते के भीतर लागू किया जाए। इससे करीब 70 हजार शिक्षकों को सीनियरिटी, वेतन बढ़ोतरी, पेंशन और दूसरे फायदे मिल सकते हैं।

Govt Teacher Salaries Increased दरअसल, मध्यप्रदेश में छठां वेतनमान 1 जनवरी 2006 से लागू हुआ था, लेकिन उन्हें इसका लाभ 2016 से दिया जा रहा है। शिक्षकों ने इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। उनका कहना था कि सरकार ने शिक्षा विभाग में संविलियन के लिए 2018 से पहले की उनकी शिक्षकीय सेवा को मान्यता नहीं दी। हाईकोर्ट के शिक्षकों के पक्ष में फैसले के बाद राज्य सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सरकार की ओर से SLP दाखिल की गई, जिसे 24 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद शिक्षकों ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका लगाकर आदेश का पालन कराने की मांग की। अवमानना मामले की सुनवाई जस्टिस दीपक खोट की सिंगल बेंच में हुई। सरकार की ओर से आदेश का पालन करने के लिए समय मांगा गया, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। हाईकोर्ट ने शिक्षकों की नौकरी का समय पहली नियुक्ति की तारीख से जोड़ने के मामले में सरकार को 4 हफ्ते में आदेश का पालन करने को कहा है।

वेतन में 15 से 20 हजार तक बढ़ोतरी का दावा (Teacher Salary Hike News)

सेवा अवधि और वेतन संबंधी लाभों की पुनर्गणना होने पर संबंधित शिक्षकों के वेतन में करीब 15 से 20 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि वास्तविक राशि प्रत्येक शिक्षक की नियुक्ति, वर्तमान वेतन और सेवा अवधि के आधार पर अलग-अलग होगी। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब राज्य सरकार को निर्धारित चार सप्ताह की अवधि में पूर्व आदेश के अनुपालन की प्रक्रिया आगे बढ़ानी होगी। मामले में अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी।