सुप्रीम कोर्ट ने माना ये शब्द है महिलाओं के लिए 'आपत्तिजनक'.. इस्तेमाल पर लगाई रोक, आप भी जानें क्या है वो शब्द.. | supreme court handbook gender stereotypes pdf

सुप्रीम कोर्ट ने माना ये शब्द है महिलाओं के लिए ‘आपत्तिजनक’.. इस्तेमाल पर लगाई रोक, आप भी जानें क्या है वो शब्द..

Edited By :   Modified Date:  August 16, 2023 / 07:09 PM IST, Published Date : August 16, 2023/7:09 pm IST

नई दिल्ली: भारत की सुप्रीम कोर्ट ने निर्णयों और दलीलों में लैंगिक रूढ़िवादिता के इस्तेमाल को रोकने के लिए हैंडबुक लॉन्च की है। (supreme court handbook gender stereotypes pdf) इस बुक में उन शब्दों का जिक्र किया गया है जिनका इस्तेमाल अब मुकदमे और सुनवाई के दौरान अदालत में नहीं किये जायेंगे। बता दे कि इनमे प्रॉस्टीट्यूड और सेक्स चेंज जैसे शब्दों को भी शामिल किया गया है।

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लाइव लॉ के मुताबिक़ सीजेआई ने कहा, “यह हैंडबुक न्यायाधीशों और कानूनी समुदाय को कानूनी चर्चा में महिलाओं के बारे में रूढ़िवादिता को पहचानने, समझने और उसका मुकाबला करने में सहायता करने के लिए है। इसमें लैंगिक अन्यायपूर्ण शब्दों की एक शब्दावली शामिल है और वैकल्पिक शब्दों और वाक्यांशों का सुझाव दिया गया है जिनका उपयोग दलीलों के साथ-साथ आदेशों और निर्णय का मसौदा तैयार करते समय किया जा सकता है। यह वकीलों के साथ-साथ न्यायाधीशों के लिए भी है।”

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उन्होंने आगे कहा, “हैंडबुक महिलाओं द्वारा सामान्य रूढ़िवादिता की पहचान करती है, जिनमें से कई अतीत में अदालतों द्वारा उपयोग की गई हैं और दर्शाती है कि वे गलत क्यों हैं और वे कानून के अनुप्रयोग को कैसे विकृत कर सकते हैं। (supreme court handbook gender stereotypes pdf) इरादा निर्णयों की आलोचना करना या उन पर संदेह करना नहीं है, बल्कि केवल यह दिखाने के लिए कि कैसे रूढ़िवादिता को अनजाने में नियोजित किया जा सकता है, विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ रूढ़िवादिता के उपयोग के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए, हैंडबुक का उद्देश्य यह बताना है कि रूढ़िवादिता क्या हैं।”

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