Supreme Court on Vijay Shah: कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी से नाराज SC ने लगाई BJP नेता की क्लास.. कहा ”मंत्री होकर कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हो?’

मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह को सेना की महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देना भारी पड़ गया है।

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Modified Date: May 15, 2025 / 01:27 PM IST
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Published Date: May 15, 2025 1:26 pm IST
HIGHLIGHTS
  • सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह को आपत्तिजनक बयान पर कड़ी फटकार लगाई।
  • कर्नल सोफिया पर टिप्पणी को लेकर उमा भारती ने बर्खास्तगी और FIR की मांग की।
  • मंत्री विजय शाह पर IPC की धाराओं में FIR दर्ज, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी।

Supreme Court reprimanded Vijay Shah: नई दिल्ली: मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह को सेना की महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देना भारी पड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए शाह को कड़ी फटकार लगाई।

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मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई ने सुनवाई के दौरान तीखा सवाल किया – “आप मंत्री हैं, फिर भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं?” उन्होंने कहा कि एक जनप्रतिनिधि को अपनी सार्वजनिक जिम्मेदारियों और शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए।

शाह की ओर से पेश वकील की सफाई

मंत्री शाह के वकील ने कोर्ट में सफाई देते हुए कहा कि “मेरे मुवक्किल ने माफी मांग ली है। मीडिया ने उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया और इसे जरूरत से ज्यादा बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया गया है।” साथ ही यह भी कहा गया कि हाईकोर्ट ने आदेश पारित करने से पहले उनका पक्ष नहीं सुना।

उमा भारती ने की मंत्री को बर्खास्त करने की मांग

Supreme Court reprimanded Vijay Shah: इस मामले ने राजनीतिक हलकों में भी हलचल मचा दी है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता उमा भारती ने सोशल मीडिया पर मंत्री विजय शाह के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा:

“विजय शाह जी की मंत्री पद से बर्खास्तगी और एफआईआर – दोनों कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने देश को शर्मसार किया है।”

एक अन्य पोस्ट में उमा भारती ने लिखा, “वे मेरे जैसे भाई हैं, लेकिन उनका बयान अस्वीकार्य है। या तो उन्हें बर्खास्त किया जाए या वे स्वयं इस्तीफा दें। उनके पद पर बने रहने को लेकर असमंजस हैरान करने वाला है।”

क्या कहा था विजय शाह ने?

मंत्री विजय शाह ने एक जनसभा में सेना की महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने उनका नाम लेकर उन्हें “आतंकियों की बहन” बताया था। इस बयान के बाद देशभर में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली और विपक्षी दलों ने उनकी बर्खास्तगी और कानूनी कार्रवाई की मांग शुरू कर दी।

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FIR और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई

Supreme Court reprimanded Vijay Shah: इस बयान को लेकर मध्यप्रदेश के महू तहसील स्थित मानपुर थाना में मंत्री विजय शाह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 152, 196(1)(b), और 197(1)(c) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इसके बाद शाह ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर आज सुनवाई हुई।