चुनावी बॉन्ड योजना के विरूद्ध दायर याचिकाओं पर जनवरी के अंतिम हफ्ते में सुनवाई करेगी शीर्ष अदालत

चुनावी बॉन्ड योजना के विरूद्ध दायर याचिकाओं पर जनवरी के अंतिम हफ्ते में सुनवाई करेगी शीर्ष अदालत

चुनावी बॉन्ड योजना के विरूद्ध दायर याचिकाओं पर जनवरी के अंतिम हफ्ते में सुनवाई करेगी शीर्ष अदालत
Modified Date: December 15, 2022 / 03:18 pm IST
Published Date: December 15, 2022 3:18 pm IST

नयी दिल्ली, 15 दिसंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना के जरिए राजनीतिक दलों को चंदा देने की अनुमति देने वाले कानूनों को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं पर वह जनवरी के अंतिम सप्ताह में सुनवाई करेगा।

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि इस मामले पर सुनवाई की जरूरत है।

पीठ ने कहा, ‘‘यह 2015 का मामला है। छुट्टी की शुरुआत से ठीक पहले ऐसी कोई आपात स्थिति नहीं हो सकती… अभी कोई चुनाव भी नहीं है। हम इस पर जनवरी 2023 के अंतिम सप्ताह में सुनवाई करेंगे।’’

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जनहित याचिका याचिकाकर्ता एनजीओ, ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने न्यायालय से कहा कि याचिकाओं में कई संवैधानिक सवाल शामिल हैं, जिनका चुनावी प्रक्रिया की शुचिता पर जबरदस्त प्रभाव है।

उन्होंने कहा कि संविधान पीठ को सौंपने के मुद्दे पर पहले गौर किया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस पर भी सुनवाई की जरूरत होगी।

एनजीओ ने साल 2017 में एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि राजनीतिक दलों को कथित तौर पर अवैध तरीके से एवं विदेश से मिलने वाले चंदे और उनके खातों में पारदर्शिता की कमी के कारण भ्रष्टाचार बढ़ता है तथा इससे लोकतंत्र को नुकसान होता है।

भाषा अमित राजकुमार

राजकुमार


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