दिवाली पर पटाखे फोड़ने के समय में सुप्रीम कोर्ट ने किया बदलाव, इन राज्यों ने लगाई थी अर्जी

दिवाली पर पटाखे फोड़ने के समय में सुप्रीम कोर्ट ने किया बदलाव, इन राज्यों ने लगाई थी अर्जी

दिवाली पर पटाखे फोड़ने के समय में सुप्रीम कोर्ट ने किया बदलाव, इन राज्यों ने लगाई थी अर्जी
Modified Date: November 29, 2022 / 07:45 pm IST
Published Date: October 30, 2018 8:30 am IST

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर पटाखे फोड़ने के लिए तय समय संबंधी आदेश में मंगलवार को आंशिक बदलाव किया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि तमिलनाडु, पुडुचेरी जैसे स्थानों पर पटाखे फोड़ने के समय में बदलाव होगा लेकिन यह अवधि दिन में दो घंटे से अधिक नहीं होगी। इन दोनों राज्य की सरकारें चाहें तो एक घंटे दिन में और एक घंटे रात में तय कर सकती हैं। वहीं न्यायमूर्ति ए के सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने कहा कि दिवाली पर हरित पटाखे का इस्तेमाल करने के बारे में दिया गया निर्देश सिर्फ दिल्ली-एनसीआर के लिए था, भारत के सभी राज्यों के लिए नहीं।

दरअसल सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु सरकार और पटाखा निर्माताओं की ओर से दायर कई अर्जियों की सुनवाई कर रही थी। इन अर्जियों में उसके 23 अक्टूबर के आदेश को स्पष्ट करने और उसमें बदलाव करने की मांग की गई थी। सोमवार को तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था कि रात को आठ बजे से दस बजे तक पटाखे फोड़ने के तय समय के अलावा वह राज्य में धार्मिक परंपराओं के अनुरूप दीपावली के दिन सुबह भी पटाखे फोड़ने की अनुमति दे।

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जबकि पटाखा निर्माताओं के वकील ने अदालत को बताया कि पर्यावरण के अनुकूल हरित पटाखे इस साल दीपावली पर लेकर आना संभव नहीं है क्योंकि उनके उत्पादन के लिए जरूरी घटक (सेट कंपोजिशन) नहीं हैं।

वेब डेस्क, IBC24


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