तमिलनाडु विपणन निगम मामला: न्यायालय ने ईडी छापेमारी के खिलाफ कारोबारी की याचिका खारिज की

तमिलनाडु विपणन निगम मामला: न्यायालय ने ईडी छापेमारी के खिलाफ कारोबारी की याचिका खारिज की

तमिलनाडु विपणन निगम मामला: न्यायालय ने ईडी छापेमारी के खिलाफ कारोबारी की याचिका खारिज की
Modified Date: June 20, 2026 / 03:20 pm IST
Published Date: June 20, 2026 3:20 pm IST

नयी दिल्ली, 20 जून (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (टीएएसएमएसी) से जुड़े कथित धनशोधन मामले में एक कारोबारी के आवास पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गई छापेमारी की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसने ईडी की छापेमारी की कानूनी वैधता की पड़ताल से इनकार कर दिया था।

शीर्ष अदालत पी. आर. राजेश कुमार की उस याचिका की सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने पिछले साल 16, 17 और 18 मई को उनके आवास पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई छापेमारी और जब्ती की कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी।

मद्रास उच्च न्यायालय ने 10 दिसंबर, 2025 को कुमार की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि इस चरण में तलाशी की कार्यवाही की वैधता की पड़ताल करना अनावश्यक था।

ईडी का धनशोधन का यह मामला राज्य द्वारा संचालित शराब निगम टीएएसएमएसी में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में तमिलनाडु सतर्कता और भ्रष्टाचार-रोधी निदेशालय द्वारा दर्ज की गई कई प्राथमिकियों पर आधारित है।

भाषा सुरेश रंजन

रंजन


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