तमिलनाडु: पॉक्सो अदालत ने उपदेशक को चार मामलों में मौत की सजा सुनाई

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तमिलनाडु: पॉक्सो अदालत ने उपदेशक को चार मामलों में मौत की सजा सुनाई

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  • Publish Date - August 21, 2026 / 12:34 PM IST,
    Updated On - August 21, 2026 / 12:34 PM IST

तिरुनेलवेली (तमिलनाडु), 21 अगस्त (भाषा) तिरुनेलवेली की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने चार नाबालिग लड़कियों का यौन उत्पीड़न करने के जुर्म में 47 वर्षीय उपदेशक को चारों मामलों में फांसी की सजा सुनाई।

उपदेशक एस. अब्राहम को तिरुनेलवेली की विशेष ‘यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण’ (पॉक्सो) अदालत ने सजा सुनाई। आरोपी जिले में गंगाइकोंडन थेवरकुलम के पास मेला इलंथैकुलम में एक ईसाई प्रार्थना सभा संचालित करता था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़ित लड़कियों की उम्र आठ, 12 और 13 वर्ष थी। आरोपी ने स्कूल की छुट्टियों के दौरान नैतिक शिक्षा और बाइबिल की कक्षाएं आयोजित करने के बहाने उन्हें अपने परिसर में बुलाया। अपराध को अंजाम देने के बाद उसने चारों लड़कियों को धमकी दी कि अगर उन्होंने घटना के बारे में किसी को बताया तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

बच्चियों के माता-पिता की ओर से तिरुनेलवेली ग्रामीण महिला पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद आरोपी को पांच जुलाई, 2022 को गिरफ्तार किया गया।

मामले की सुनवाई बृहस्पतिवार को हुई, जिसके बाद विशेष अदालत के न्यायाधीश के. सुरेश कुमार ने आरोपी को ‘‘संदेह से परे दोषी’’ पाया और चारों मामलों में दोषी को मौत की सजा सुनाई, साथ ही उस पर कुल 52,000 रुपये का जुर्माना लगाया। उन्होंने कहा कि अब्राहम ने उन्हीं बच्चों को अपना शिकार बनाया जिनका मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी उस पर थी और उसने अपने कृत्य पर कोई वास्तविक पश्चाताप नहीं दिखाया।

अदालत ने तमिलनाडु सरकार को आदेश दिया कि वह चारों बच्चियों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा दे।

भाषा सुरभि शोभना

शोभना