अदालत ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लौटाने के लिए पुरकायस्थ की याचिका पर पुलिस को जवाब देने का वक्त दिया

अदालत ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लौटाने के लिए पुरकायस्थ की याचिका पर पुलिस को जवाब देने का वक्त दिया

अदालत ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लौटाने के लिए पुरकायस्थ की याचिका पर पुलिस को जवाब देने का वक्त दिया
Modified Date: October 31, 2023 / 07:56 pm IST
Published Date: October 31, 2023 7:56 pm IST

नयी दिल्ली, 31 अक्टूबर (भाषा) राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने समाचार पोर्टल ‘न्यूजक्लिक’ के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ की उस याचिका पर दिल्ली पुलिस को अपना जवाब दाखिल करने के लिए मंगलवार को 10 दिनों का वक्त दिया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज मामले के सिलसिले में जब्त किये गए उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लौटाने का अनुरोध किया है।

चीन के समर्थन में दुष्प्रचार करने के लिए समाचार पोर्टल को धन मिलने के आरोपों को लेकर उनके खिलाफ यह मामला गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज किया गया था।

दिल्ली पुलिस को पूर्व में नोटिस जारी करने वाली विशेष न्यायाधीश हरदीप कौर ने जांच एजेंसी के एक अनुरोध के बाद, जवाब देने के लिए उसे यह वक्त दिया है।

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दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने पोर्टल के ‘एडिटर-इन-चीफ’ पुरकायस्थ के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया था और उन्हें तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। वह अभी न्यायिक हिरासत में हैं।

भाषा सुभाष अविनाश

अविनाश


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