अदालत ने हत्या के मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

अदालत ने हत्या के मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

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  • Publish Date - July 14, 2025 / 07:33 PM IST,
    Updated On - July 14, 2025 / 07:33 PM IST

नयी दिल्ली, 14 जुलाई (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने 2017 में हुई हत्या के एक मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अदालत ने अपराध की ‘गंभीर’ प्रकृति को रेखांकित किया जिसमें पीड़ित का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई थी।

अदालत दोषियों नवरत्न उर्फ काले और नौशाद के खिलाफ सजा को लेकर दलीलें सुन रही थी। दोनों को पिछले साल नवंबर में हत्या, अपहरण और सबूतों को मिटाने के जुर्म में दोषी ठहराया गया था।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वंदना ने चार जुलाई को दिए आदेश में कहा, ‘मौजूदा मामले में किए गए अपराध की प्रकृति बहुत गंभीर है। मृतक ओम हरे का दोषियों ने पूर्व नियोजित साजिश के तहत अपहरण किया और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद, दोनों दोषियों ने उसके शव को ठिकाने लगा दिया।’

अदालत ने कहा कि कानून का उद्देश्य समाज की सुरक्षा करना तथा ‘आपराधिक प्रवृत्ति को समाप्त करना’ है, जिसे अपराध की प्रकृति के तरीके पर विचार करने के बाद उचित सजा देकर प्राप्त किया जा सकता है।

हालांकि, अदालत ने पाया कि यह अपराध ‘दुर्लभतम’ की श्रेणी में नहीं आता।

भाषा नोमान अविनाश

अविनाश