क़ानून-व्यवस्था का बहाना देकर इस फिल्म पर रोक लगाई गई थी, ‘द केरला स्टोरी’ के मेकर्स ने दिया बड़ा बयान…
क़ानून-व्यवस्था का बहाना देकर इस फिल्म पर रोक लगाई गई थी : The film 'The Kerala Story' was banned on the pretext of law and order
नई दिल्ली । ‘द केरला स्टोरी’ फिल्म के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में फिल्म द केरला स्टोरी पर बैन के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने बंगाल सरकार से कहा कि फिल्म देखने वालों की सुरक्षा भी तय की जाए। कोर्ट ने आगे कहा इस फिल्म में 32 हजार महिलाओं के इस्लाम कुबूल करने वाले आरोपों पर डिस्क्लेमर लगाया जाए और प्रोड्यूसर ये काम 20 मई को शाम 5 बजे से पहले करे। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फिल्म के निर्देशक सुदिप्तो सेन ने अपनी बड़ा बयान दिया है।
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सुदिप्तो सेन ने कहा जब सेंसर बोर्ड ने फिल्म को पास कर दिया तो उस पर कोई बैन नहीं लगा सकता। आप फिल्म पसंद कर सकते हैं, नापसंद कर सतके हैं लेकिन ज़बरदस्ती रोक नहीं सकते। क़ानून-व्यवस्था बनाए रखना राज्य का काम होता है और यह बैन लगाने का कोई बहाना नहीं हो सकता। मेरी दीदी से अपील है कि फिल्म देखें और अगर उनको फिल्म अच्छी न लगे तो हम उस पर बहस करेंगे।
जब सेंसर बोर्ड ने फिल्म को पास कर दिया तो उस पर कोई बैन नहीं लगा सकता। आप फिल्म पसंद कर सकते हैं, नापसंद कर सतके हैं लेकिन ज़बरदस्ती रोक नहीं सकते। क़ानून-व्यवस्था बनाए रखना राज्य का काम होता है और यह बैन लगाने का कोई बहाना नहीं हो सकता। मेरी दीदी से अपील है कि फिल्म देखें और अगर… pic.twitter.com/A9PHu7dSHQ
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 18, 2023
द केरला स्टोरी को बैन किए जाने को लेकर फिल्म के निर्माता विपुल शाह ने कहा क़ानून-व्यवस्था का बहाना देकर इस फिल्म पर रोक लगाई गई थी क्योंकि यह साफ था कि साढ़े तीन दिन जब पश्चिम बंगाल में फिल्म लगी थी तब उस समय ऐसी कोई घटना नहीं आई थी। इसे बहाने के तौर पर पेश किया था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। ममता दीदी से हाथ जोड़कर अपील करुंगा कि आप हमारे साथ फिल्म देखें और जो फिल्म को लेकर आपकी आपत्ति है उसको सुनना चाहेंगे और उस पर अपनी बात रखना चहेंगे।
क़ानून-व्यवस्था का बहाना देकर इस फिल्म पर रोक लगाई गई थी क्योंकि यह साफ था कि साढ़े तीन दिन जब पश्चिम बंगाल में फिल्म लगी थी तब उस समय ऐसी कोई घटना नहीं आई थी। इसे बहाने के तौर पर पेश किया था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। ममता दीदी से हाथ जोड़कर अपील करुंगा कि आप हमारे साथ… pic.twitter.com/3iRR6fuqhy
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 18, 2023
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