Old Pension Scheme

Old Pension Scheme : सेंट्रल गर्वमेंट के इन कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ, दिल्ली हाई कोर्ट ने जारी किया आदेश

These Central Government employees will get the benefit of old pension scheme : केंद्र सरकार को 8 हफ्तों के भीतर निर्देश जारी करने के आदेश

Edited By :   Modified Date:  January 14, 2023 / 08:23 PM IST, Published Date : January 14, 2023/8:18 pm IST

Old Pension Scheme : दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों या सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज के कर्मचारियों हित में एक अहम फैसला सुनाया है। जिसके अनुसार सभी  केंद्रीय अर्धसैनिक बलों CAPF के जवानों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेग। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को ‘भारत संघ के सशस्त्र बल’ माना है। जिसके तहत अब केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस बारे में केंद्र सरकार को 8 हफ्तों के भीतर निर्देश भी जारी करने के लिए कहा है। जस्टिस सुरेश कुमार कैट और जस्टिस नीना बंसल की बेंच ने सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया है।

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सेंट्रल गर्वमेंट के अन्य कर्मचारियों को नई पेंशन योजना का लाभ मिलेगा

Old Pension Scheme : दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के अनुसार ओल्ड पेंशन योजना का लाभ CRPF, BSF, CISF और ITBP के सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा। कोर्ट ने अपने आदेश में आगे कहा कि 22 दिसंबर 2013 को जारी किए गए अधिसूचना के मुताबिक सभी आर्म फोर्स को छोड़कर सेंट्रल गर्वमेंट के अन्य कर्मचारियों को नई पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।

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ओल्ड पेंशन योजना को लेकर कोर्ट ने क्या कहा 

Old Pension Scheme : दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ओल्ड पेंशन योजना आर्म फोर्स के लिए पहले से ही मौजूद है. ऐसे में नई पेंशन योजना को लागू नहीं किया गया है। कोर्ट ने यह भी जानकारी दी कि नई पेंशन योजना के नोटिफिकेशन में यही जानकारी दी है कि नई पेंशन योजना आर्म फोर्स के लिए नहीं है. इसका मतलब है कि पुरानी पेंशन योजना का लाभ सीएपीएफ कर्मियों को मिलता रहेगा।

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गृह मंत्रालय के अधीन है आर्म फोर्स 

Old Pension Scheme : दिल्ली हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि केंद्र शासित प्रदेश मिजोरम, (1981) जो दर्शाता है कि सीआरपीएफ सशस्त्र बलों का एक हिस्सा है। इसके आगे कोर्ट ने कहा कि गर्वमेंट ऑफ इंडिया के गृह मंत्रालय की ओर से 6 अगस्त को जारी किए गए एक सर्कुलर में कहा था कि सेंट्रल फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत आता है. इस कारण आर्म फोर्स केंद्र के अधीन है।

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हाईकोर्ट ने सेंट्रल फोर्स को लेकर कही ये बात

Old Pension Scheme : दिल्ली हाईकोर्ट ने पेंशन और PW डिपॉर्टमेंट के नवंबर 2003 के मेमोरैडम, 6 दिसंबर 2004 के स्पष्टीकरण लेटर और 17 दिसंबर 2022 के ऑफिस के मेमोरैडम को रीड किया। इन सभी अधिसूचनाओं के अनुसार, BSF, CISF, CRPF, ITBP, NSG, असम राइफल्स और SSB सेंट्रल फोर्स गृह मंत्रालय का हिस्सा हैं।