नगर निगम अधिकारी पर हमला करने के आरोप में तीन फेरीवालों को दो-दो साल की सजा
नगर निगम अधिकारी पर हमला करने के आरोप में तीन फेरीवालों को दो-दो साल की सजा
ठाणे, 29 मार्च (भाषा) नवी मुंबई की एक अदालत ने 2016 में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान नगर निगम के एक अधिकारी पर हमला करने और उसके काम में बाधा डालने के लिए तीन फेरीवालों को दो-दो साल कैद की सजा सुनाई।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के आर देशपांडे ने आरोपी श्रीकांत सुरेन्द्र शर्मा (42), दीपक कुमार छोटेलाल गायकवाड़ (48) और सिराज जौहाद खान (53) को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 353 (लोक सेवक पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग), 332 (लोक सेवक को कर्तव्य के निवर्हन से रोकने के लिए जानबूझकर चोट पहुंचाना) और 341 (गलत तरीके से रोकना) के तहत दोषी पाया।
बीस मार्च को पारित आदेश की एक प्रति शुक्रवार को उपलब्ध हो पाई। यह घटना 19 अगस्त, 2016 को हुई, जब शिकायतकर्ता, सुभाष दादू अडागले (58), नवी मुंबई नगर निगम (एनएमएमसी) के एक वार्ड अधिकारी, निगम और संविदा कर्मचारियों की अपनी टीम के साथ सीबीडी बेलापुर में अतिक्रमण विरोधी अभियान चला रहे थे।
तीनों आरोपी अधिकारियों के पास पहुंचे, उनके साथ गाली-गलौज की और उनके साथ हाथापाई की तथा उन्हें अपना काम करने से रोका।
अतिरिक्त सरकारी वकील ई बी धमाल ने शिकायतकर्ता और प्रत्यक्षदर्शियों सहित छह गवाहों से पूछताछ की।
साक्ष्यों पर गहनतापूर्वक विचार करने के बाद, न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अभियोजन पक्ष ने आरोपों को संदेह से परे साबित कर दिया है।
अदालत ने प्रत्येक आरोपी को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई तथा उन पर 2,250 रुपये का सामूहिक जुर्माना लगाया।
भाषा आशीष रंजन
रंजन

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