हिमाचल प्रदेश में होमगार्ड की हत्या मामले में तीन को आजीवन कारावास
हिमाचल प्रदेश में होमगार्ड की हत्या मामले में तीन को आजीवन कारावास
मंडी (हिमाचल प्रदेश), चार जुलाई (भाषा) हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की एक अदालत ने एक होमगार्ड की हत्या के मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और प्रत्येक पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
सत्र न्यायाधीश अबीरा बसु ने तीनों दोषियों संजय, मनीष कुमार और पंकज सोनी को एक लोक सेवक को उसके कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए तीन साल के कठोर कारावास और 30,000 रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई है। ये तीनों सरकाघाट के निवासी हैं।
यह फैसला शुक्रवार को सुनाया गया, जिसकी प्रति शनिवार को उपलब्ध कराई गई। इसके अलावा, अदालत ने लोक सेवक पर हमला करने या बल प्रयोग करने के लिए भी उन्हें दो साल के कठोर कारावास और 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
यह घटना 31 दिसंबर 2016 की है। दो होमगार्ड जवान जोगिंदर सिंह और दिला राम रात की ड्यूटी पर थे। गश्त के दौरान उन्होंने देखा की एक मोटरसाइकिल को लहराते हुए (जिग-जैग) चलाया जा रहा है। जब उन्होंने उसे रोका, तो मौके पर दो और मोटरसाइकिलें आ गईं और चार लोगों ने दोनों जवानों पर हमला कर दिया।
इस हमले में जोगिंदर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
भाषा शोभना रंजन
रंजन

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