तुर्कमान गेट हिंसा: दिल्ली की अदालत ने 5 आरोपियों को 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
तुर्कमान गेट हिंसा: दिल्ली की अदालत ने 5 आरोपियों को 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
नयी दिल्ली, आठ जनवरी (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने तुर्कमान गेट स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास हुई पथराव की घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किये गए पांच लोगों को बृहस्पतिवार को 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
इन पांचों आरोपियों – मोहम्मद आरिब, काशिफ, अदनान, मोहम्मद कैफ और समीर – को न्यायिक मजिस्ट्रेट पूजा सुहाग के समक्ष पेश किया गया था।
अदालत ने पांचों आरोपियों को 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सभी पांचों आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के लिए शुक्रवार का दिन निर्धारित किया गया है।
दिल्ली पुलिस ने बुधवार को चांदनी महल पुलिस थाने में पांचों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के साथ-साथ लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से रोकने संबंधी अधिनियम, 1984 के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।
इस मामले में अब तक कुल 11 गिरफ्तारियां की गई हैं, जिनमें एक नाबालिग की हिरासत भी शामिल है।
बृहस्पतिवार को तुर्कमान गेट इलाके के निवासी छह और लोगों – अफान, आदिल, शाहनवाज, हमजा, अतहर और उबैद – को गिरफ्तार किया गया।
मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात रामलीला मैदान क्षेत्र में फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण रोधी अभियान के दौरान हिंसा भड़क गई, जब कई लोगों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया। पथराव में इलाके के थाना प्रभारी सहित पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दावा किया गया था कि तुर्कमान गेट के सामने स्थित मस्जिद को अतिक्रमण रोधी अभियान के दौरान ध्वस्त किया जा रहा है, जिसके बाद लोग वहां जुटने लगे।
पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि 150 से 200 लोगों ने पुलिसकर्मियों और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के कर्मचारियों पर पत्थर और कांच की बोतलें फेंकीं।
एमसीडी के उपायुक्त विवेक कुमार ने बताया था कि अभियान के दौरान लगभग 36,000 वर्ग फुट अतिक्रमित क्षेत्र को खाली कराया गया।
कुमार के अनुसार, रात भर चले इस अभियान के दौरान एक स्वास्थ्य जांच केंद्र, एक विवाह भवन और दो चारदीवारी ध्वस्त की गईं।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि मस्जिद को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा है।
भाषा सुभाष पवनेश
पवनेश

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