दिल्ली में झपटमारी के मामले में 24 दिन में दो आरोपियों को दोषी ठहराया गया
दिल्ली में झपटमारी के मामले में 24 दिन में दो आरोपियों को दोषी ठहराया गया
नयी दिल्ली, आठ जुलाई (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने त्वरित सुनवाई पहल के तहत झपटमारी के एक मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के महज 24 दिन के भीतर दो आरोपियों को दोषी ठहरा दिया। एक पुलिस अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।
पुलिस के अनुसार, यह मामला 13 जून को सुभाष प्लेस इलाके में हुई झपटमारी की घटना से संबंधित है, जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
जांच के दौरान पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों, 23 वर्षीय परवीन और 22 वर्षीय राहुल को गिरफ्तार किया।
पुलिस ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से शिकायतकर्ता का लूटा गया मोबाइल फोन और आधार कार्ड बरामद कर जब्त कर लिया गया। जांच तय समय सीमा के भीतर पूरी कर आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया गया।
मामले को त्वरित सुनवाई पहल के तहत अदालत में प्रस्तुत किया गया।
पुलिस के अनुसार, अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ मामला साबित करने के लिए शिकायतकर्ता की गवाही, पुलिसकर्मियों के बयान तथा बरामद किए गए सामान को साक्ष्य के रूप में पेश किया।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, ‘‘सात जुलाई को अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया। अब मामले में सजा के निर्धारण पर बहस होगी।’’
पुलिस ने बताया कि परवीन आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ चोरी, घर में चोरी तथा शस्त्र अधिनियम से जुड़े मामलों सहित नौ आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं।
भाषा
मनीषा माधव
माधव

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