मादक पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय तस्करी मामले में दो विदेशी नागरिकों को 20 साल की सजा सुनाई

मादक पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय तस्करी मामले में दो विदेशी नागरिकों को 20 साल की सजा सुनाई

मादक पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय तस्करी मामले में दो विदेशी नागरिकों को 20 साल की सजा सुनाई
Modified Date: March 11, 2026 / 01:38 pm IST
Published Date: March 11, 2026 1:38 pm IST

अहमदाबाद, 11 मार्च (भाषा) अहमदाबाद की एक अदालत ने मादक पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय तस्करी मामले में नाइजीरिया और जाम्बिया के दो नागरिकों को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस) से संबंधित मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत ने मंगलवार को पारित आदेश में दोनों दोषियों पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) की अहमदाबाद क्षेत्रीय इकाई ने मंगलवार को बताया कि खुफिया सूचना के आधार पर जाम्बिया के नागरिक हांचाबिला जॉन को तीन सितंबर 2021 को दुबई से अहमदाबाद आने वाली उड़ान में 2.75 किलोग्राम हेरोइन की तस्करी करते हुए पकड़ा गया था।

एनसीबी ने बताया कि जांच के दौरान न्वाओबु क्रिश्चियन अरिंजे (37) नामक नाइजीरियाई नागरिक को मादक पदार्थ की खेप का प्राप्तकर्ता बताया गया और बाद में उसे भी यहां से गिरफ्तार कर लिया गया।

अहमदाबाद की अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत में 28 फरवरी 2022 को एनडीपीएस अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी।

अदालत ने विस्तृत सुनवाई के बाद मंगलवार को जॉन और अरिंजे को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

भाषा मनीषा माधव

माधव


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