हथियार तस्करी मामले में दो व्यक्तियों को 10 साल की सजा

हथियार तस्करी मामले में दो व्यक्तियों को 10 साल की सजा

हथियार तस्करी मामले में दो व्यक्तियों को 10 साल की सजा
Modified Date: January 22, 2026 / 07:02 pm IST
Published Date: January 22, 2026 7:02 pm IST

फरीदाबाद (हरियाणा), 22 जनवरी (भाषा) फरीदाबाद की एक अदालत ने 2022 के हथियार तस्करी के मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

उसने बताया कि पलवल के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. तैयब हुसैन की अदालत ने 14 जनवरी के फैसले में दोषियों पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

पुलिस ने बताया कि उसने 10 जुलाई 2022 को अंतरराज्यीय हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए मुख्य सरगना किलोर सिंह और जाम सिंह को गिरफ्तार किया था। दोनों मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के रहने वाले हैं।

पुलिस ने कुल 41 अवैध हथियार बरामद किए, जिनमें 35 पिस्तौल और छह देसी पिस्तौल तथा 11 मैगजीन शामिल हैं।

पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया था कि वे पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में हथियारों की तस्करी करते थे।

भाषा शफीक अविनाश

अविनाश


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