पॉक्सो अधिनियम के तहत गिरफ्तार दो कैदी श्रीनगर केंद्रीय जेल से फरार, तलाश अभियान शुरू

पॉक्सो अधिनियम के तहत गिरफ्तार दो कैदी श्रीनगर केंद्रीय जेल से फरार, तलाश अभियान शुरू

पॉक्सो अधिनियम के तहत गिरफ्तार दो कैदी श्रीनगर केंद्रीय जेल से फरार, तलाश अभियान शुरू
Modified Date: August 23, 2026 / 10:12 pm IST
Published Date: August 23, 2026 10:12 pm IST

श्रीनगर, 23 अगस्त (भाषा) श्रीनगर की उच्च सुरक्षा वाली केंद्रीय जेल से दो कैदी रविवार को कारागार की सामने वाली दीवार फांदकर कथित तौर पर फरार हो गए। अधिकारियों ने बताया कि दोनों कैदी यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दर्ज अलग-अलग मामलों में बंद थे।

अधिकारियों के अनुसार, फरार कैदियों की पहचान राजस्थान के सदनपोरा निवासी फरमान खान और दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के सांगलन चित्तरगुल निवासी मुख्तार अहमद गुज्जर के रूप में हुई है।

उन्होंने बताया कि खान के खिलाफ जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के लार पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं और पॉक्सो अधिनियम की धारा तीन और चार के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद उसे इस मामले में 23 जून को जेल भेजा गया था।

अधिकारियों ने बताया कि इसी तरह, गुज्जर के खिलाफ भी श्रीनगर के सौरा पुलिस थाने में इन्हीं धाराओं के तहत अलग प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसके बाद उसे 13 अप्रैल को जेल भेज दिया गया था।

उन्होंने बताया कि फरार कैदियों का पता लगाने और उन्हें पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया है।

अधिकारियों ने कहा कि दोनों के जेल से फरार होने की परिस्थितियों के बारे में विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है।

पुलिस ने दोनों के खिलाफ वांछित नोटिस जारी किया है और उनकी गिरफ्तारी में मदद करने वाली सूचना देने वाले को इनाम देने की घोषणा की है।

भाषा प्रचेता नरेश

नरेश


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