UCC in Indian States: उत्तराखंड के बाद अब इस भाजपा शासित राज्य में UCC लागू करने की तैयार में सरकार!.. CM ने किया कमेटी का ऐलान

यूसीसी का अर्थ है कि राज्य में सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गोद लेने, संपत्ति के बंटवारे और अन्य सिविल मामलों के लिए एक समान कानून लागू होगा। इसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों और समुदायों के लिए अलग-अलग पर्सनल लॉ की जगह एक समान प्रणाली स्थापित करना है। इसके तहत शादी और लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स को भी पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। 

UCC in Indian States: उत्तराखंड के बाद अब इस भाजपा शासित राज्य में UCC लागू करने की तैयार में सरकार!.. CM ने किया कमेटी का ऐलान

UCC will be implemented in Gujarat too | Image- Live Law

Modified Date: February 4, 2025 / 03:45 pm IST
Published Date: February 4, 2025 3:45 pm IST
HIGHLIGHTS
  • गुजरात में जल्द लागू किया जा सकता है सामान नागरिक संहिता
  • मुख्यमंत्री ने किया पांच सदस्यीय कमेटी के गठन का ऐलान
  • 45 दिनों के भीतर सौंपनी होगी रिपोर्ट

UCC will be implemented in Gujarat too: गांधीनगर: उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में भी समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू होने जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रेस वार्ता में यह जानकारी साझा की और बताया कि इसके लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जो 45 दिनों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

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समिति का गठन

मुख्यमंत्री पटेल ने बताया कि यूसीसी का मसौदा तैयार करने और कानून बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति बनाई गई है। यह समिति 45 दिनों के भीतर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा।

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उत्तराखंड में सामान नागरिक संहिता

UCC will be implemented in Gujarat too: 27 जनवरी को उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू की गई, जिससे यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रिमोट के माध्यम से अधिसूचना जारी कर यूसीसी को लागू किया था।

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समान नागरिक संहिता (UCC) क्या है?

यूसीसी का अर्थ है कि राज्य में सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गोद लेने, संपत्ति के बंटवारे और अन्य सिविल मामलों के लिए एक समान कानून लागू होगा। इसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों और समुदायों के लिए अलग-अलग पर्सनल लॉ की जगह एक समान प्रणाली स्थापित करना है। इसके तहत शादी और लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स को भी पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।


सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नः

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