उमेश पाल अपहरण मामला : अतीक अहमद समेत तीन अभियुक्त दोषी करार |

उमेश पाल अपहरण मामला : अतीक अहमद समेत तीन अभियुक्त दोषी करार

उमेश पाल अपहरण मामला : अतीक अहमद समेत तीन अभियुक्त दोषी करार

:   Modified Date:  March 28, 2023 / 01:55 PM IST, Published Date : March 28, 2023/1:55 pm IST

(फोटो के साथ)

प्रयागराज (उप्र), 28 मार्च (भाषा) प्रयागराज की एक विशेष अदालत ने पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड मामले के प्रमुख गवाह रहे उमेश पाल के अपहरण के मामले में माफिया-राजनेता एवं पूर्व सांसद अतीक अहमद समेत तीन आरोपियों को मंगलवार को दोषी करार दिया।

माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को मंगलवार को उमेश पाल के अपहरण मामले में प्रयागराज की सांसद-विधायक (एमपी-एमएलए) अदालत में दोपहर 12 बजे के आसपास पेश किया गया।

जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया कि एमपी-एमएलए अदालत के न्यायाधीश दिनेश चंद्र शुक्ला ने वर्ष 2006 में हुए उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद, उसके वकील सौलत हनीफ और साथी दिनेश पासी समेत तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। तीनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 364-ए के तहत दोषी माना गया है। इसमें अधिकतम फांसी की सजा का प्रावधान है। सजा का ऐलान दोपहर बाद होने की सम्भावना है।

अदालत ने अतीक के भाई अशरफ समेत सात आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। इस मामले में कुल 11 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था। सुनवाई के दौरान उनमें से एक की मौत हो गयी थी।

तत्कालीन जिला पंचायत सदस्य उमेश पाल 25 जनवरी, 2005 को बहुजन समाज पार्टी (बसपा) विधायक राजू पाल की हत्या के मामले का चश्मदीद गवाह था। राजू पाल हत्याकांड मामले में अतीक अहमद आरोपी है। उमेश ने आरोप लगाया था कि जब उसने अहमद के दबाव में पीछे हटने और झुकने से इनकार कर दिया तो 28 फरवरी, 2006 को उसका अपहरण कर लिया गया था।

अतीक, उसके भाई अशरफ और चार अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ पांच जुलाई, 2007 को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अदालत में पेश किए गए आरोप पत्र में 11 आरोपियों का जिक्र किया गया था।

उमेश पाल और उसकी सुरक्षा में तैनात दो पुलिसकर्मियों की इसी साल 24 फरवरी को प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पाल की पत्नी जया की शिकायत पर प्रयागराज के धूमनगंज थाने में अहमद, उसके भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन, दो बेटों, सहयोगी गुड्डू मुस्लिम और गुलाम तथा नौ अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

फूलपुर से समाजवादी पार्टी (सपा) के पूर्व सांसद अतीक अहमद को जून 2019 में गुजरात की साबरमती केंद्रीय जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश में जेल में रहने के दौरान रियल एस्टेट व्यवसायी मोहित जायसवाल के अपहरण और मारपीट का आरोप लगने के बाद अतीक को साबरमती जेल भेजा गया था।

भारी सुरक्षा के बीच अहमद को गुजरात की साबरमती जेल और अशरफ को बरेली जेल से सोमवार को प्रयागराज की नैनी केंद्रीय जेल लाया गया और मंगलवार को यहां की अदालत में पेश किया गया।

दोनों भाइयों पर जेल में रहते हुए उमेश पाल की हत्या का षड्यंत्र रचने का आरोप है। वहीं, अतीक अहमद, उमेश पाल हत्याकांड सहित 100 से अधिक आपराधिक मामलों में नामजद है।

रविवार को जब अतीक अहमद को साबरमती जेल से नैनी जेल लाए जाने के दौरान पत्रकारों ने उससे पूछा कि क्या उसे डर लग रहा है। इस पर अतीक ने कहा, ‘‘काहे का डर।’’ उसने कहा, ‘‘मुझे उनका कार्यक्रम पता है… वे मेरी हत्या करना चाहते हैं।’’

भाषा राजेन्द्र सलीम सुरभि नरेश

नरेश

 

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