भगवान राम की शोभा यात्रा पर अराजक तत्वों ने किया पथराव, पुलिस को दागने पड़े आंसू गैस के गोले

भगवान राम की शोभा यात्रा पर अराजक तत्वों ने किया पथराव, पुलिस को दागने पड़े आंसू गैस के गोले

Stone pelting on Ram procession

Modified Date: January 21, 2024 / 10:50 pm IST
Published Date: January 21, 2024 10:50 pm IST

नई दिल्ली : Stone pelting on Ram procession :  पूरा देश इस समय राम भक्ति में डूबा हुआ है। देश के कोने-कोने में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह और उत्सव का माहौल है। कई जगहों में भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जा रही है, लेकिन कई जगह शोभा यात्रा निकालना लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। ऐसा ही कुछ गुजरात के मेहसाणा जिले में हुआ। यहां भगवान राम की “शोभा यात्रा” पर पथराव की घटना सामने आई है। पुलिस की ओर से बताया गया कि शोभा यात्रा पर पथराव के बाद आंसू गैस के गोले दागने पड़े। पुलिस महानिरीक्षक वीरेंद्रसिंह यादव ने कहा कि यह घटना उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की पूर्व संध्या पर खेरालु शहर में हुई और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तीन आंसू गैस के गोले दागने पड़े।

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15 लोगों को पुलिस ने लिया हिरासत में

 Stone pelting on Ram procession :  आईजी ने कहा, “घटनास्थल पर तलाशी अभियान के बाद पंद्रह लोगों को हिरासत में लिया गया है। शोभा यात्रा के साथ चल रहे पुलिस कर्मियों ने किसी भी घटना को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की और स्थिति को नियंत्रण में लाया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं लगता कि पथराव में कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। यादव ने संवाददाताओं से कहा, घटनास्थल पर स्थिति शांतिपूर्ण है और इलाके में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है।

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एमपी में भी हुई थी घटना

Stone pelting on Ram procession :   बता दें कि,दो दिन पहले मध्य प्रदेश में भी इस तरह की घटना सामने आई थी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में राम मंदिर की छवि वाले एक पोस्टर को कथित तौर पर फाड़ने और अपने कृत्य का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। एक पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी थी। ग्वालियर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल ने कहा कि 16 जनवरी को हिंदू सेना के एक पदाधिकारी की शिकायत पर उन्हें धार्मिक भावनाओं को आहत करने और अन्य अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कहा, “उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 505(2) के तहत आरोप लगाया गया।” पुलिस ने कहा कि किसी को भी इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए।

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