उप्र : हत्या के दोषी तीन व्यक्तियों को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा

उप्र : हत्या के दोषी तीन व्यक्तियों को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा

उप्र : हत्या के दोषी तीन व्यक्तियों को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा
Modified Date: March 6, 2025 / 11:12 am IST
Published Date: March 6, 2025 11:12 am IST

महाराजगंज (उप्र), छह मार्च (भाषा) यहां की एक स्थानीय अदालत ने नौ साल पूर्व पुरानी दुश्मनी के चलते एक व्यक्ति की हत्या करने के मामले में दोषी करार दिए गए तीन व्यक्तियों को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

अपर पुलिस अधीक्षक आतिश कुमार ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश रमाकांत प्रसाद ने बुधवार को अयेशा (21), अशोक (23) और राजेश (20) को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

उन्होंने बताया कि पुरेंदरपुर थाना क्षेत्र के इन तीन लोगों ने पुरानी दुश्मनी के चलते 20 अप्रैल, 2016 को राहुल की हत्या कर दी थी। राहुल की मां की तहरीर पर इन तीनों के खिलाफ पुरेंदरपुर थाना में आईपीसी की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।

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भाषा सं राजेंद्र मनीषा

मनीषा


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