आकार पटेल के खिलाफ एलओसी वापस लेने के आदेश के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर 16 अप्रैल को फैसला |

आकार पटेल के खिलाफ एलओसी वापस लेने के आदेश के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर 16 अप्रैल को फैसला

आकार पटेल के खिलाफ एलओसी वापस लेने के आदेश के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर 16 अप्रैल को फैसला

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:59 PM IST, Published Date : April 13, 2022/5:17 pm IST

नयी दिल्ली, 13 अप्रैल (भाषा) दिल्ली की एक अदालत केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की उस याचिका पर 16 अप्रैल को फैसला करेगी जिसमें उसने एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया बोर्ड के अध्यक्ष आकार पटेल के खिलाफ जारी लुक आउट नोटिस (एलओसी) को वापस लेने का निर्देश दिए जाने के आदेश को चुनौती दी है। इसके साथ ही एजेंसी को विदेशी चंदा नियमन कानून (एफसीआरए) के कथित उल्लंघन से जुड़े इस मामले में पटेल से माफी मांगने को कहा गया था।

विशेष न्यायाधीश संतोष स्नेही मान सीबीआई की पुनर्विचार याचिका पर बुधवार को आदेश पारित करने वाली थीं। लेकिन उन्होंने यह कहते हुए इसे टाल दिया कि उन्हें सीबीआई से लिखित दलीलें बुधवार को मिली हैं और उन्हें इस पर गौर करने के लिए समय चाहिए।

अदालत ने मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले में संशोधन के अनुरोध वाली एजेंसी की याचिका पर सीबीआई और आरोपी की ओर से पेश वकील की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश मंगलवार को सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश पर लगी रोक को पुनर्विचार याचिका पर अंतिम फैसले तक के लिए भी बढ़ा दिया था।

अदालत ने आठ अप्रैल को पटेल को अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही अदालत ने एफसीआरए के कथित उल्लंघन से संबंधित मामले में मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश पर रोक लगा दी थी।

अदालत ने कहा था कि पटेल को जवाब दाखिल करने के लिए उचित अवसर दिए जाने की जरूरत है।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पवन कुमार ने सात अप्रैल को आदेश पारित करते हुए जांच एजेंसी को एलओसी तुरंत वापस लेने तथा पटेल से माफी मांगने का निर्देश दिया था।

पटेल को उसी शाम एक हवाई अड्डे पर फिर रोक दिया गया था और उन्हें सूचित किया गया कि सीबीआई ने एलओसी नोटिस वापस नहीं लिया है। यह बताया गया था कि पटेल को छह अप्रैल को बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आव्रजन अधिकारियों द्वारा उस समय रोका गया था, जब वह अमेरिका के लिए एक उड़ान में सवार होने वाले थे।

पटेल के आवेदन में दावा किया गया था कि गुजरात की एक अदालत द्वारा उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति दिए जाने के बावजूद यह कार्रवाई की गई।

भाषा

अविनाश नरेश

नरेश

 

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