पश्चिम बंगाल: पार्षद की हत्या के मामले में तीन लोगों को दोषी ठहराया गया

पश्चिम बंगाल: पार्षद की हत्या के मामले में तीन लोगों को दोषी ठहराया गया

पश्चिम बंगाल: पार्षद की हत्या के मामले में तीन लोगों को दोषी ठहराया गया
Modified Date: December 15, 2025 / 09:26 pm IST
Published Date: December 15, 2025 9:26 pm IST

बारासात, 15 दिसंबर (भाषा) पश्चिम बंगाल के बैरकपुर स्थित एक अदालत ने उत्तर 24 परगना जिले के पनिहाटी नगरपालिका के पार्षद की हत्या के मामले में सोमवार को तीन लोगों को दोषी ठहराया।

बैरकपुर स्थित एसडीजेएम अदालत ने 13 मार्च, 2022 को उत्तरी बाहरी इलाके में स्थित नगर निकाय के वार्ड नंबर आठ के पार्षद अनुपम दत्ता की हत्या के लिए संजीब पंडित, अमित पंडित और जियारुल मंडल को दोषी ठहराया। अदालत 17 दिसंबर को सजा सुनाएगी।

दत्ता की अगरपाड़ा नॉर्थ स्टेशन रोड पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या के बाद के दिनों में इलाके में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए।

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स्थानीय विधायक निर्मल घोष ने मार्च 2022 में हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बीटी रोड और टेंटुलतला मोड़ पर कई प्रदर्शनों का नेतृत्व किया था।

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और पूछताछ के बाद दो अन्य को हिरासत में ले लिया। दत्ता की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी पार्षद बनीं। उनके वार्ड से बड़ी संख्या में लोग सोमवार को अदालत परिसर के सामने जमा हुए और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की।

भाषा आशीष दिलीप

दिलीप


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