What is CAA: लोकसभा चुनाव से पहले लागू होगा CAA! जानें क्या है नागरिकता संशोधन कानून?
What is CAA: What is CAA | Citizenship Amendment Act: लोकसभा चुनाव से पहले लागू होगा CAA! जानें क्या है नागरिकता संशोधन कानून?
CAA implemented in India
What is CAA Act: नई दिल्ली।लोकसभा चुनाव से पहले देश में सियासत गरमाई हुई है। इसी बीच आज पीएम मोदी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। वैसे इन दिनों देश में लोकसभा चुनाव से पहले कई मुद्दों को लेकर हलचल मची हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून, 2019 को लेकर देश भर में अलग सा कोहराम मचा हुआ है। चुनाव से पहले पूरे देश में CAA को लेकर एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है। इससे पहले भी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कई बार विवाद देखने को मिल चुके हैं। वहीं, कुछ समय पहले केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा था कि CAA देश का कानून है और इसे हर हालत में लागू किया जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर क्या है ये CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून?
क्या है नागरिकता संशोधन कानून?
CAA नागरिकता संशोधन कानून 2019, तीन पड़ोसी देशों (पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश) के उन अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का रास्ता खोलता है, जिन्होंने लंबे समय से भारत में शरण ली हुई है। इस कानून में किसी भी भारतीय, चाहे वह किसी मजहब का हो, कि नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। भारत के मुस्लिमों या किसी भी धर्म और समुदाय के लोगों की नागरिकता को इस कानून से कोई खतरा नहीं है। या यूं कहें कि जिसका उद्देश्य पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाई अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देना है। इसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है और यही विवाद की वजह भी है।
CAA कब हुआ था पारित?
What is CAA Act: CAA को भारतीय संसद में 11 दिसंबर, 2019 को पारित किया गया था, जिसमें 125 वोट इसके पक्ष में पड़े थे और 105 वोट इसके खिलाफ थे। राष्ट्रपति द्वारा इस विधेयक को 12 दिसंबर को मंजूरी भी दे दी गई थी। मोदी सरकार और उसके समर्थक जहां इसे ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं, वहीं विपक्ष, मुस्लिम संगठन द्वारा इसका काफी विरोध किया जा रहा हैं। नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA का फुल फॉर्म Citizenship Amendment Act है। ये संसद में पास होने से पहले CAB यानी था। राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद ये बिल नागरिक संशोधन कानून (CAA, Citizenship Amendment Act) यानी एक्ट बन गया है।

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