Rajpal Yadav Bail News: राजपाल यादव को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत, जानें कब आएंगे जेल से बाहर

Rajpal Yadav Bail News: पिछले 11 दिनों से तिहाड़ जेल में बंद बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है।

Rajpal Yadav Bail News: राजपाल यादव को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत, जानें कब आएंगे जेल से बाहर

Rajpal Yadav Bail News/ Image Source : X Handle

Modified Date: February 16, 2026 / 04:25 pm IST
Published Date: February 16, 2026 4:23 pm IST
HIGHLIGHTS
  • राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत।
  • चेक बाउंस केस में 11 दिनों से तिहाड़ जेल में बंद है राजपाल यादव।
  • राजपाल यादव नहीं चुका पाए थे 9 करोड़ का कर्जा।

Rajpal Yadav Bail News: नई दिल्ली: पिछले 11 दिनों से तिहाड़ जेल में बंद बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को जमानत मिल गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपाल यादव को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है। राजपाल यादव 2018 के एक चेक बाउंस मामले में कानूनी जांच के घेरे में थे ,अदालत में तय की गई भुगतान शर्तों को पूरा न करने पर उन्हें (Rajpal Yadav Bail News) फरवरी के पहले हफ्ते में तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया था।

राजपाल को शर्तों पर मिली जमानत

Rajpal Yadav Bail News:  दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते राजपाल यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अदालत की तरफ से 9 करोड़ रुपए का भुगतान न करने की वजह से राजपाल यादव को राहत देने से इनकार कर दिया था। हालांकि, सोमवार को हाईकोर्ट ने राजपाल यादव को राहत देते हुए जमानत दे दी है। हालांकि ये जमानत अंतरिम है। कोर्ट से उन्हें 18 मार्च तक की ही रिहाई के आदेश दिए हैं।

हाईकोर्ट ने राजपाल यादव को 19 फरवरी में भतीजी की शादी में शाहजहांपुर में शामिल होने के (Rajpal Yadav Bail News) लिए अंतरिम जमानत दी है। राजपाल यादव के वकील ने HC को जानकारी दी कि उन्होंने 1.5 करोड़ का डीडी जमा करा दिया है। साथ ही कोर्ट से उन्हें पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश मिला है। वो बिना इजाजत देश से बाहर नहीं जा सकते हैं। अब अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी।

राजपाल ने नहीं पूरा किया वादा

Rajpal Yadav Bail News:  कोर्ट की तरफ से राजपाल यादव को बार-बार भुगतान में देरी करने वाला मानते हुए सरेंडर करने का आदेश दिया गया था। राजपाल ने शिकायतकर्ता कंपनी Murli Projects Private Limited को समझौते के तहत रकम चुकाने का वादा किया था, लेकिन वो पूरा नहीं हो सका। इसके बाद 2 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ सख्त रुख अपनाया था।

पिछले हफ्ते राजपाल की जमानत याचिका खारिज करते हुए जस्टिस स्वर्णा कांत शर्मा ने (Rajpal Yadav Bail News) कहा था कि, राजपाल यादव सिर्फ अदालत के आदेश की वजह से जेल नहीं गए हैं। उन्होंने टिप्पणी की कि वो इसलिए जेल में हैं क्योंकि उन्होंने अदालत में किए गए समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया। लेकिन सोमवार को उनकी कानूनी टीम ने कुछ शर्तों के साथ उन्हें जमानत दिलाने में सफलता हासिल कर ली।

क्या है पूरा मामला?

Rajpal Yadav Bail News:  आपकी जानकरी के लिए बता दें कि, राजपाल यादव ने साल 2010 में करीब 5 करोड़ रुपए का (Rajpal Yadav Bail News) कर्ज लिया था। ये रकम उन्होंने अपने डायरेक्शन प्रोजेक्ट Ata Pata Laapata को बनाने के लिए ली थी। फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर असफल होने के बाद वे कर्ज चुकाने में संघर्ष करने लगे। इसके चलते उनके द्वारा दिए गए चेक बाउंस हो गए और उनके खिलाफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू हुई. जुर्माना और ब्याज जुड़ने के कारण कुल बकाया रकम बढ़कर लगभग 9 करोड़ रुपए तक पहुंच गई।

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