ईवीएम और वीवीपैट की 50 फीसदी मिलान याचिका पर सुनवाई, SC ने कहा एक से भले होते हैं दो

ईवीएम और वीवीपैट की 50 फीसदी मिलान याचिका पर सुनवाई, SC ने कहा एक से भले होते हैं दो

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  • Publish Date - March 25, 2019 / 11:55 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:52 PM IST

नई दिल्ली । ईवीएम और वीवीपैट की 50 फीसदी मिलान को लेकर सपा नेता अखिलेश यादव समेत विपक्ष के कई नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस मामले की सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने याचिका का विरोध किया है। आयोग का कहना है कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है। वहीं कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा है कि यदि ऐसा किया जाता है तो मुश्किल क्या है शपथ पत्र के साथ जवाब दीजिए ।

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विपक्ष के नेता चंद्रबाबू नायडू, अखिलेश यादव, के सी वेणुगोपाल, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, सतीश चंद्र मिश्र समेत विपक्ष के 21 नेताओं ने इस मामले में याचिका दायर की हैं। इस याचिका में EVM द्वारा होने वाले चुनाव में गड़बड़ी की बात कही गई है और 50 फीसदी मतदान की VVPAT पर्चियों के EVM से मिलान किए जाने की मांग की गई है।

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वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा है कि हम चाहते हैं कि मशीन और पर्ची की मैचिंग की संख्या बढ़ाई जाय, एक से दो भले होते हैं। कोर्ट ने चुनाव आयोग से शपथपत्र मांगा कि क्यों ना मैचिंग की संख्या बढ़ाई जाए। कोर्ट अब इस मामले में एक अप्रैल को सुनवाई करेगा जबकि कोट ने आयोग से गुरुवार यानि 28 मार्च तक शपथ पत्र दायर करने को कहा है। कोर्ट में चुनाव आयोग ने दलील दी कि अगर ईवीएम मशीन से वीवीपैट का मिलान होगा तो इससे समय और संसाधन की बर्बादी होगी।