Manjummel Boys: आखिर क्यों दुबई नहीं जा पाएंगे ‘मंजुम्मेल बॉयज़’ के मेकर्स?.. हाईकोर्ट के इस फैसले ने दिया बड़ा झटका, आप भी जाएँ..

केरल हाईकोर्ट ने ‘मंजुम्मेल बॉयज़’ फिल्म के निर्माताओं की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने दुबई अवॉर्ड शो में जाने के लिए अग्रिम जमानत की शर्तों में ढील मांगी थी। अदालत ने कहा कि फिलहाल विदेश यात्रा पर लगी रोक जारी रहेगी।

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  • Publish Date - September 12, 2025 / 01:33 PM IST,
    Updated On - September 12, 2025 / 01:33 PM IST

Image Source: AsiaNet Tamil

HIGHLIGHTS
  • केरल हाईकोर्ट ने ‘मंजुम्मेल बॉयज़’ निर्माताओं की विदेश यात्रा की मांग खारिज कर दी।
  • निर्माताओं पर निवेशक से 7 करोड़ रुपये लेने और प्रॉफिट शेयर न देने का आरोप है।
  • अग्रिम जमानत मिली थी, लेकिन विदेश यात्रा पर लगी रोक जारी रहेगी।

Manjummel Boys bail petition dismissed: तिरुअनंतपुरम: केरल हाईकोर्ट ने ‘मंजुम्मेल बॉयज़’ फिल्म के निर्माताओं शॉन एंथनी और सौबिन शाहीर की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) की शर्तों में ढील देने की मांग की थी। जानिये क्या है पूरा मामला।

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फिल्म मंजुमल बॉयज 2024 में रिलीज़ हुई एक रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड मलयालम फिल्म है, जो तमिलनाडु के जंगलों में स्थित गुना केव्स की सच्ची घटनाओं पर बनी है। इस पिकनिक स्पॉट का असली नाम डेविल्स किचन है, जो दिखने में जितनी सुंदर है, अंदर से उतनी ही खतरनाक, ये गुफा ऐसी है जहां गलती से गिरने वाला आज तक वापस नहीं लौटा। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, इसमें 16 लोग गिर चुके हैं, जिनका कोई पता नहीं है। फिल्म इस रहस्य और डरावनी कहानी को परदे पर बेहद सस्पेंस के साथ लाती है। इस फिल्म ने आते ही बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई की थी। ये फ़िल्म डिज्नी+ हॉटस्टार पर हिंदी भाषा में भी उपलब्ध है।

मामला क्या है?

Manjummel Boys bail petition dismissed: मराजू पुलिस ने इन निर्माताओं और सौबिन शाहीर के पिता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। इनमें धारा 120B (आपराधिक साजिश), 34 (सामान्य इरादा), 406 (आपराधिक विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी), और 468 (जालसाज़ी) शामिल हैं। दरअसल, शिकायतकर्ता का आरोप है कि फिल्म ‘मंजुम्मेल बॉयज़’ उनके प्रोडक्शन हाउस M/S परवा फिल्म्स LLP के तहत बनाई गई थी। निर्माताओं ने उनसे 7 करोड़ रुपये निवेश करने को कहा और वादा किया कि उन्हें प्रॉफिट का 40% हिस्सा मिलेगा। लेकिन, इस एग्रीमेंट के मुताबिक प्रॉफिट को बांटने में वो नाकाम रहे।

मिली थी अग्रिम जमानत

याचिकाकर्ताओं को 26 जून 2025 को अदालत ने अग्रिम जमानत तो दे दी थी, लेकिन कुछ कड़ी शर्तों के साथ। उन्हीं शर्तों में से एक ये थी कि वो अदालत की अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ सकते हैं। फिलहाल, अदालत ने इस नियम में कोई ढील देने से इनकार कर दिया है। मामले की डिटेल्ड जजमेंट जल्द ही जारी होगी।

निर्माताओं ने अदालत से क्या मांग की थी?

निर्माताओं ने अग्रिम जमानत की शर्तों में ढील देकर दुबई अवॉर्ड शो में जाने की अनुमति मांगी थी।

शिकायतकर्ता ने क्या आरोप लगाया है?

शिकायतकर्ता का आरोप है कि निर्माताओं ने 7 करोड़ रुपये निवेश के बदले 40% मुनाफा देने का वादा किया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया।

अदालत ने अग्रिम जमानत कब दी थी?

केरल हाईकोर्ट ने 26 जून 2025 को अग्रिम जमानत दी थी, जिसमें विदेश यात्रा पर रोक जैसी शर्तें शामिल थीं।