हाईकोर्ट से जीपी सिंह को नहीं मिली राहत, राजद्रोह के मामले में दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग रिजेक्ट

  •  
  • Publish Date - July 24, 2021 / 12:05 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:56 PM IST

This browser does not support the video element.

High court on GP singh case

बिलासपुर : निलम्बित सीनियर IPS अधिकारी जीपी सिंह ( High court on GP singh case ) को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उन्हें हाईकोर्ट से अंतरिम राहत नहीं मिली है। इस मामले में पिछले दिनों हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई थी और फैसले को सुरक्षित रखा गया था।

Read More: Tokyo Olympics का भव्य आगाज, पीएम मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों का बढ़ाया उत्साह, कल इन खेलों में दम दिखाएंगे indian Player

जीपी सिंह की ओर से अंतरिम राहत की मांग करते हुए पेश की गई दोनों एप्लीकेशन को हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। पहले एप्लीकेशन में जीपी सिंह ने अपने खिलाफ एजेंसियों की जांच पर रोक लगाने की मांग की थी। वहीं दूसरे एप्लीकेशन में जीपी सिंह ने राजद्रोह के मामले में दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी।

Read More: BJP युवा मोर्चा और युवा कांग्रेस में नियुक्तियों को लेकर घमासान, कैसे निकलेगा समाधान?