High court on GP singh case : GP Singh did not get relief from Court

हाईकोर्ट से जीपी सिंह को नहीं मिली राहत, राजद्रोह के मामले में दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग रिजेक्ट

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:56 PM IST, Published Date : July 24, 2021/12:05 am IST

High court on GP singh case

बिलासपुर : निलम्बित सीनियर IPS अधिकारी जीपी सिंह ( High court on GP singh case ) को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उन्हें हाईकोर्ट से अंतरिम राहत नहीं मिली है। इस मामले में पिछले दिनों हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई थी और फैसले को सुरक्षित रखा गया था।

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जीपी सिंह की ओर से अंतरिम राहत की मांग करते हुए पेश की गई दोनों एप्लीकेशन को हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। पहले एप्लीकेशन में जीपी सिंह ने अपने खिलाफ एजेंसियों की जांच पर रोक लगाने की मांग की थी। वहीं दूसरे एप्लीकेशन में जीपी सिंह ने राजद्रोह के मामले में दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी।

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