Chhattisgarh PDS scam: पूर्व महाधिवक्ता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, हाईकोर्ट से बड़ा झटका
Chhattisgarh PDS scam: इससे पहले इस मामले में सुनवाई पूरी कर फैसले को कोर्ट ने रिजर्व रखा था । बता दें कि, पूर्व महाधिवक्ता ने रायपुर की ACB कोर्ट के फैसले को हाइकोर्ट में चुनौती दी थी।
Chhattisgarh PDS scam, image source: ibc24
- ACB-EOW द्वारा दर्ज नई FIR मामले में पूर्व महाधिवक्ता ने अग्रिम जमानत अर्जी लगाई
- सतीश चंद्र वर्मा को निचली अदालत के बाद अब हाईकोर्ट से भी बड़ा झटका
बिलासपुर: Chhattisgarh PDS scam, पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा को निचली अदालत के बाद अब हाईकोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है । कोर्ट ने पूर्व महाधिवक्ता की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। ACB-EOW द्वारा दर्ज नई FIR मामले में पूर्व महाधिवक्ता ने अग्रिम जमानत अर्जी लगाई थी। जस्टिस रविन्द्र अग्रवाल की सिंगल बेंच ने यह निर्णय सुनाया है ।
इससे पहले इस मामले में सुनवाई पूरी कर फैसले को कोर्ट ने रिजर्व रखा था । बता दें कि, पूर्व महाधिवक्ता ने रायपुर की ACB कोर्ट के फैसले को हाइकोर्ट में चुनौती दी थी। रायपुर की ACB कोर्ट की जिला सत्र न्यायाधीश निधि शर्मा द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका पहले ही खारिज कर दी थी। ACB कोर्ट ने पूर्व महाधिवक्ता की अग्रिम जमानत याचिका को अत्यंत गंभीर मामला बताते हुए खारिज कर दिया था।
Chhattisgarh PDS scam, इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि छत्तीसगढ़ के नागरिक आपूर्ति निगम (पीडीएस) घोटाले में आरोपी दो वरिष्ठ नौकरशाह आईएएस अनिल कुमार टुटेजा और आलोक शुक्ला अक्टूबर 2019 में जमानत देने वाले उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संपर्क में थे । ईडी ने दावा किया था कि तत्कालीन महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा दोनों और न्यायाधीश के बीच संपर्क बनाए हुए थे। ED ने अदालत में कहा था कि, तीनों के खिलाफ मुकदमा शुरू करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।

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