Delhi School Fees: निजी स्कूलों की मनमानी पर लगेगी रोक! ज्यादा फीस बढ़ाने पर 10 लाख तक का जुर्माना, राज्य सरकार ने पास किया बिल

दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि बिल का नाम दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन 2025 है। फीस बढ़ेगी या नहीं सब कुछ पारदर्शी तरीके से होगा

Delhi School Fees: निजी स्कूलों की मनमानी पर लगेगी रोक! ज्यादा फीस बढ़ाने पर 10 लाख तक का जुर्माना, राज्य सरकार ने पास किया बिल

Delhi School Fees, image source: ibc24 file

Modified Date: April 29, 2025 / 04:46 pm IST
Published Date: April 29, 2025 4:32 pm IST
HIGHLIGHTS
  • दिल्ली के सभी स्कूलों में फीस को लेकर कैबिनेट ने बिल पास किया
  • 10 लाख तक का भरना होगा जुर्माना

Delhi School Fees: दिल्ली की राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए मंगलवार (29 अप्रैल) को कैबिनेट मीटिंग में दिल्ली स्कूल फीस एक्ट को मंज़ूरी दे दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के सभी स्कूलों में फीस को लेकर कैबिनेट ने बिल पास किया है। इस बिल से पैरेंट्स को राहत मिलेगी। राज्य में स्कूल फीस न बढ़ा पाएं इसके लिए आज तक पहले की सरकार ने कोई भी प्रावधान नहीं बनाया था। अब दिल्ली के 1677 स्कूलों को एक नई गाइडलाइन जारी की जाएगी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछले दिनों से अभिभावक स्कूल और छात्रों के बीच में विषय चल रहा था। स्कूल प्रशासन के द्वारा अलग-अलग उठाए गए कदमों के द्वारा विषय सामने आ रहा था, हमने अपने अधिकारियों को स्कूल में भेजा, डीएम को स्कूल भेजा जिन्होंने स्कूलों में फीस की बढ़ोतरी को लेकर अपनी पूरी रिपोर्ट सरकार को सौंपी है।

वहीं दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि बिल का नाम दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन 2025 है। फीस बढ़ेगी या नहीं सब कुछ पारदर्शी तरीके से होगा, उन्होंने कहा कि पिछले बिल में फीस को बढ़ाने को लेकर किसी भी प्रकार की कोई रोकटोक नहीं रखी गई थी। इस बिल में तीन स्तरीय समिति बनाकर इस बिल को लागू करने का काम किया गया है।

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10 लाख तक का भरना होगा जुर्माना

शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा , “पहले स्कूल लेवल पर कमेटी बनेगी जो 10 सदस्यीय होगी। इसमें अभिभावक भी शामिल होंगे। ये कमेटी निर्णय करेगी कि फीस बढ़ेगी या नहीं। 31 जुलाई को कमेटी का गठन होगा जो 30 दिनों में रिपोर्ट देगी। अगर रिपोर्ट नहीं दे पाएगी या सहमति नहीं बन पाएगी तो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी इन्हें सुनेगी। अगर यहां भी सहमति नहीं हुई तो स्टेट लेवल कमेटी फैसला लेगा। जो स्कूल बिना कमेटी के निर्णय के फीस बढ़ाने का काम करेगा, उसे एक लाख से 10 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है और स्कूल का रजिस्ट्रेशन भी रद्द हो सकता है।” इतना ही नहीं अगर किसी बच्चे को स्कूल से बाहर बैठाया तो 50 हजार प्रति बच्चे की दर से प्रतिदिन का जुर्माना भरना पड़ेगा।

अब देखना होगा कि सरकार के इस कदम से स्कूलों पर क्या प्रभाव पड़ता है।

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लेखक के बारे में

डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस पर मेल आईडी पर संपर्क करें anilshuklamedia@gmail.com