Kawasi Lakhma police remand: फिर पुलिस रिमांड में जाएंगे पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, EOW की विशेष अदालत का आदेश

Former Excise Minister Kawasi Lakhma: EOW की विशेष अदालत ने कवासी लखमा को एक बार फिर से 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजने के आदेश दिए हैं। अब EOW को 11 अप्रैल तक पूछताछ के लिए कवासी लखमा की हिरासत मिली है।

Kawasi Lakhma police remand: फिर पुलिस रिमांड में जाएंगे पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, EOW की विशेष अदालत का आदेश

Kawasi Lakhma , image source: ibc24

Modified Date: April 7, 2025 / 05:48 pm IST
Published Date: April 7, 2025 5:47 pm IST
HIGHLIGHTS
  • 21 जनवरी से जेल में हैं कवासी लखमा
  • कवासी लखमा को एक बार फिर से 5 दिन की पुलिस रिमांड
  • EOW को 11 अप्रैल तक पूछताछ के लिए कवासी लखमा की हिरासत मिली

रायपुर: Former Excise Minister Kawasi Lakhma पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को पुलिस रिमांड की अवधि समाप्त होने के बाद सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया। आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) ने उन्हें विशेष अदालत में पेश करते हुए रिमांड बढ़ाने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया।

EOW की विशेष अदालत ने कवासी लखमा को एक बार फिर से 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजने के आदेश दिए हैं। अब EOW को 11 अप्रैल तक पूछताछ के लिए कवासी लखमा की हिरासत मिली है।

गौरतलब है कि इससे पहले भी कवासी लखमा को 5 दिन की रिमांड पर रखा गया था। इस अवधि के दौरान EOW ने उनसे गहन पूछताछ की। रिमांड अवधि खत्म होने पर उन्हें आज कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद रिमांड बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

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Former Excise Minister Kawasi Lakhma EOW कवासी लखमा से आबकारी विभाग से जुड़ी कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के मामलों में पूछताछ कर रही है। मामले में अब अगली सुनवाई और जांच की दिशा पर सभी की नजरें टिकी हैं।

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21 जनवरी से जेल में हैं कवासी लखमा

Former Excise Minister Kawasi Lakhma आपको बता दें कि शराब घोटाले मामले में ईडी ने 15 जनवरी को कवासी लखमा को गिरफ्तार किया था। इससे पहले उनसे 2 बार ईडी दफ्तर बुलाकर पूछताछ की गई थी। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार करने से पहले ईडी ने उन्हें सात दिन कस्टोडियल रिमांड में लेकर पूछताछ की थी। उसके बाद 21 जनवरी से चार फरवरी तक लखमा को 14 दिन के न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था। पिछली सुनवाई के दौरान जेल में पर्याप्त सुरक्षा बल नहीं होने के कारण लखमा की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने लखमा की 18 फरवरी तक रिमांड बढ़ा दी थी।

इससे पहले मंगलवार काे ईओडब्ल्यू ने कवासी लखमा काे प्राेटेक्शन वारंट के लिए आवेदन द‍िया था, ज‍िसे कोर्ट ने मंजूर कर ल‍िया। कोर्ट ने लखमा को 7 अप्रैल तक कस्टोडियल रिमांड पर भेजने का आदेश दिया है।

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लेखक के बारे में

डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस पर मेल आईडी पर संपर्क करें anilshuklamedia@gmail.com