पूर्व परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा को मिली जमानत, लोकायुक्त की स्पेशल कोर्ट ने दिया आदेश
Former transport constable Saurabh Sharma gets bail: लोकायुक्त की स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में जमानत का आदेश दिया है, हालांकि, सौरभ शर्मा सहित अन्य सह आरोपियों चेतन और शरद को भी जमानत मिली है।
- मध्य प्रदेश के पूर्व परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा को जमानत
- 60 दिन में आरोपियों के खिलाफ चालान पेश नहीं
भोपाल। Former transport constable Saurabh Sharma gets bail, मध्य प्रदेश के पूर्व परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा को जमानत मिल गई है। लोकायुक्त की स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में जमानत का आदेश दिया है, हालांकि, सौरभ शर्मा सहित अन्य सह आरोपियों चेतन और शरद को भी जमानत मिली है।
सूत्रों के अनुसार, लोकायुक्त पुलिस 60 दिन में आरोपियों के खिलाफ चालान पेश नहीं कर पाई, जिसके चलते कोर्ट ने पुलिस के रवैये पर हैरानी जताई। इस फैसले के बाद आरोपियों को जमानत मिल गई, लेकिन फिलहाल वे जेल में ही रहेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) में दर्ज मामलों में अभी तक कोई जमानत नहीं मिली है।
सौरभ शर्मा की जमानत के मामले को लेकर प्रदेश के कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, “सौरभ शर्मा को जमानत दिलवाकर लोकायुक्त ने #AprilFoolsDay सेलिब्रेट कर लिया है! यह घटना मप्र में भाजपा और आर्थिक अपराधियों के संबंध प्रबंधन की नई कहानी है!”

यह मामला मध्य प्रदेश में भाजपा और आर्थिक अपराधियों के बीच कथित संबंधों को लेकर एक नई चर्चा का कारण बन गया है।

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