Shadi Anudan Yojana। Image Credit: IBC24 File
Shadi Anudan Yojana: राज्य सरकार के द्वारा बेटियों की शिक्षा और शादी के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। ठीक इसी प्रकार मध्यप्रदेश शासन ने अनुसूचित जाति व सामान्य वर्ग की कन्याओं के विवाह के लिए शादी अनुदान योजना शुरू की है। जिससे गरीब परिवार के माता पिता को बेटी की शादी की चिंता से मुक्ति मिलेगी। तो चलिए जानते हैं इसमें किस तरह से आवेदन किए जाते हैं।
बता दें कि, इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को शादी से 90 दिन पहले या 90 दिन बाद तक आवेदन करना होगा। ऐसे में इच्छुक आवेदक shadianudan.upsdc.gov.in पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि, योजना में सिर्फ आधार प्रमाणीकरण के बाद आवेदन की सुविधा है। योजना के तहत पात्र आवेदक के बैंक खाते में 20 हजार रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं।
Shadi Anudan Yojana: वहीं इस योजना के लिए ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक की वार्षिक आय 46080 और शहरी में 56460 से कम होनी चाहिए। आवेदन करने वाले आवेदक वर व कन्या को योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड, शैक्षिक प्रमाण पत्र लगाने होंगे। इस योजना की सबसे खात बात यह है कि, इसके अतंर्गत विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगअभिभावक की पुत्री, जो स्वयं दिव्यांग हो, को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन फार्म तहसील व विकास खंड कार्यालयों में जमा कर सकते हैं।
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