Income Tax in Budget 2025: टैक्सपेयर्स को निर्मला सीतारमण की सौगात, अब इतने लाख रुपए की आमदनी पर नहीं देना होगा कोई टैक्स, अगले हफ्ते आएगा नया कानून
टैक्सपेयर्स को निर्मला सीतारमण की सौगात, Income Tax in Budget 2025 : No tax will be required on income of Rs 12 lakh
- शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया आम बजट
- सालाना 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर नहीं लगेगा कोई टैक्स
- सीनियर सिटीजन को टैक्स में मिलेगी दोगुनी छूट
नई दिल्लीः Income Tax in Budget 2025 देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को आम बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट में टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है। अब सालाना 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 12-16 लाख तक की आमदनी पर 15% टैक्स देना होगा। वहीं 16-20 लाख तक 20% टैक्स देना होगा। इसके अलावा 20-24 लाख तक 25% टैक्स देना होगा। इसके अलावा अब पिछले 4 साल का IT रिटर्न एकसाथ फाइल कर सकेंगे। इसके अलावा सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स में दोगुनी छूट मिल सकती है। सीनियर सिटीजंस के लिए TDS की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है।
अभी तक क्या था (2024-25)
Income Tax in Budget 2025 फिलहाल देश के अंदर दो टैक्स सिस्टम चल रहे हैं। एक ओल्ड टैक्स रिजीम और दूसरा न्यू टैक्स रिजीम। न्यू इनकम टैक्स रिजीम में 80सी के जरिए कोई छूट नहीं दी जाती है। इसकी वजह से सैलरीड एंप्लॉयीज इसमें सेविंग के नियमों को जोड़ने की मांग कर रहे हैं। इस समय न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपये तक पर कोई टैक्स नहीं लगता। वहीं, 3 से 7 लाख तक की इनकम पर अभी 5 फीसदी टैक्स लगता है। वहीं, 7 से 10 लाख रुपये तक की इनकम पर 10 फीसदी टैक्स देना होता है। इस समय 10 से 12 लाख रुपये तक की इनकम पर 15 फीसदी टैक्स लगता है।
अगले हफ्ते लाया जाएगा न्यू इनकम टैक्स बिल?
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि नया इनकम टैक्स बिल अगले सप्ताह आ रहा है। इसमें नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी घोषणा की जा सकती है। हालांकि, फिलहाल उन्होंने इसके स्वरूप की चर्चा नहीं की है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि नया आयकर बिल मौजूदा राशि का आधा होगा। शब्दों में स्पष्ट और सीधा होगा। मध्यम वर्ग के लिए आयकर सुधारों, टीडीएस युक्तिकरण और अनुपालन बोझ को कम करने की कोशिश की जाएगी।

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