Action On Pahalgam Attack

Action On Pahalgam Attack: फरमान जारी होने के बाद अपने वतन लौट रहें पाकिस्तानी, 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का मिला आदेश

Action On Pahalgam Attack: फरमान जारी होने के बाद अपने वतन लौट रहें पाकिस्तानी, 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का मिला आदेश

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Modified Date: April 24, 2025 / 12:34 PM IST
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Published Date: April 24, 2025 12:32 pm IST
HIGHLIGHTS
  • पहलगाम हमले के बाद भारत का बड़ा फैसला।
  • पाकिस्तानियों को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ना होगा।
  • पाकिस्तानी नागरिक अटारी-वाघा सीमा के माध्यम से अपने देश के लिए रवाना होते नजर आया।

नई दिल्ली। Action On Pahalgam Attack: पहलगाम आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ पांच सख्त फैसले लिए गए। जिसके तहत सारे पाकिस्तानी वीजा रद्द किए गए, पाकिस्तानियों को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ना होगा, भारत में पाकिस्तानी दूतावास बंद, अटारी बॉर्डर चेकपोस्ट बंद किया गया और सिंधु जल समझौता रोका गया। वहीं सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पाकिस्तानी नागरिक अटारी-वाघा सीमा के माध्यम से अपने देश के लिए रवाना हुए।

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दरअसल, पहलगाम में हुए आतंकी हमले में कुल 26 पर्यटकों की मौत हो गई थी। जिसके बाद भारत ने SVES वीजा के तहत देश में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटों के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया है। वहीं आदेश जारी होते ही एक पाकिस्तानी नागरिक अटारी-वाघा सीमा के माध्यम से अपने देश के लिए रवाना होते नजर आया।

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Action On Pahalgam Attack: वहीं इस हमले से देश-दुनिया में गुस्से और गम का माहौल है। इस घटना को 2019 के पुलवामा बम विस्फोट के बाद जम्मू और कश्मीर में सबसे घातक हमलों में से एक माना जा रहा है। साथ ही कहा गया कि, 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखा जाएगा, जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को त्याग नहीं देता।

 

पहलगाम हमला किस दिन हुआ और इसमें कितने लोग मारे गए?

यह हमला 22 अप्रैल को हुआ जिसमें कुल 26 पर्यटकों की मौत हुई है। इसे 2019 के पुलवामा हमले के बाद सबसे घातक आतंकी हमला बताया जा रहा है।

भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ क्या कदम उठाए हैं?

सरकार ने पाकिस्तानी वीजा रद्द करने, दूतावास बंद करने, सिंधु जल समझौते को रोकने जैसे पांच सख्त फैसले लिए हैं।

पाकिस्तान लौट रहें नागरिकों को कितने समय में भारत छोड़ना है?

SVES वीजा के तहत भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटों के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया गया है।