Rajasthan SI Bharti: हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती रद्द करने पर लगाई रोक, कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किए, फिलहाल नहीं मिलेगी फील्ड पोस्टिंग
Rajasthan SI Bharti: हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती रद्द करने पर लगाई रोक, कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किए, फिलहाल नहीं मिलेगी फील्ड पोस्टिंग
Rajasthan SI Bharti/Image Source: IBC24
- राजस्थान में एसआई भर्ती विवाद,
- हाईकोर्ट ने रद्दीकरण को अस्थाई तौर पर रोका,
- फील्ड पोस्टिंग पर भी फिलहाल रोक,
जयपुर: Rajasthan News: हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने के आदेश पर लगाई रोक। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती 2021 रद्द करने के आदेश पर रोक लग गई है। एकलपीठ के आदेश पर सोमवार को डिवीजन बेंच ने रोक लगा दी है। Rajasthan SI Bharti
Read More : कॉन्स्टेबल की बर्थडे पार्टी में बुलाई लड़कियां, रातभर होटल में चला प्रोग्राम, किसी ने लीक कर दिया वीडियो
Rajasthan SI Bharti: जस्टिस एसपी शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ में अमर सिंह और अन्य सब इंस्पेक्टरों की अपील पर करीब आधे घंटे सुनवाई हुई। इसके बाद 28 अगस्त को एकलपीठ की ओर से भर्ती रद्द करने को लेकर दिए आदेश पर रोक लगा दी गई। साथ ही, फिलहाल सफल अभ्यर्थियों को फील्ड पोस्टिंग न देने के भी निर्देश दिए हैं। अपील में एकलपीठ के फैसले को चुनौती देते हुए उसे गलत बताया गया था। चयनित एसआई का कहना था कि सरकार भर्ती रद्द करने के पक्ष में नहीं थी, इसको लेकर धरना प्रदर्शन पूरे प्रदेश में हुआ था।
Rajasthan SI Bharti: जोधपुर में अभी सर्व समाज के तत्वाधान में प्रेरणा दिया गया था। एसओजी भी पेपर लीक में शामिल लोगों को पकड़ रही थी। भर्ती में सही और गलत का चुनाव संभव है। ऐसे में पूरी भर्ती को रद्द किए जाने का फैसला कानूनसम्मत नहीं है। गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने 28 अगस्त को एसआई भर्ती 2021 रद्द कर दी थी। 859 पदों के लिए एग्जाम हुआ था।
Rajasthan SI Bharti: पेपर लीक में कई ट्रेनी एसआई पकड़े गए थे। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने फैसला सुनाते हुए 202 पेज के आदेश में कहा था- इस भर्ती का पेपर पूरे प्रदेश में फैला। पेपर लीक में आरपीएससी के 6 सदस्यों की भूमिका थी। ब्लूटूथ गैंग के पास भी भर्ती का पेपर पहुंचा था। इन हालातों में इस भर्ती को जारी नहीं रखा जा सकता है।

Facebook



