Bhopal Meat Shop Close News: कल बंद रहेंगी सभी मांस-मटन की दुकानें, निगम ने जारी किए सख्त आदेश, नियम तोड़ने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना

Bhopal Meat Shop Close News: कल बंद रहेंगी सभी मांस-मटन की दुकानें, निगम ने जारी किए सख्त आदेश, नियम तोड़ने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना

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  • Publish Date - September 8, 2025 / 05:09 PM IST,
    Updated On - September 8, 2025 / 05:09 PM IST

Bhopal Meat Shop Close News/Image source: IBC24

HIGHLIGHTS
  • नगर निगम का सख्त आदेश,
  • राजधानी में चिकन-मटन की दुकानों पर बैन,
  • उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई,

भोपाल/साक्षी त्रिपाठी :  Bhopal Meat Shop Close News: राजधानी में पर्युषण पर्व और आगामी प्रमुख धार्मिक त्योहारों को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। निगम प्रशासन ने आदेश दिया है कि कल शहर की सभी चिकन और मटन की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी।

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Bhopal Meat Shop Close News: आदेश का उल्लंघन करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और दुकान सील करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। नगर निगम ने साफ किया है कि पर्युषण पर्व के दौरान शत-प्रतिशत मीट की दुकानों को बंद रखना अनिवार्य होगा। इस फैसले का उद्देश्य धार्मिक माहौल को शांतिपूर्ण बनाए रखना और सभी समुदायों की भावनाओं का सम्मान करना है।

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Bhopal Meat Shop Close News: निगम ने आगे जानकारी दी कि 2 अक्टूबर (गांधी जयंती), 7 अक्टूबर (महर्षि जयंती) और नवरात्रि के दौरान भी यही प्रतिबंध लागू रहेगा। इन अवसरों पर भी मीट की दुकानें बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर किसी भी दुकानदार ने इन निर्देशों का उल्लंघन किया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

भोपाल में पर्युषण पर्व पर मीट की दुकानें क्यों बंद रहेंगी?

पर्युषण पर्व के अवसर पर धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए भोपाल नगर निगम ने चिकन-मटन की दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं।

भोपाल में मीट की दुकानें कब-कब बंद रहेंगी?

दुकानों को पर्युषण पर्व, 2 अक्टूबर (गांधी जयंती), 7 अक्टूबर (महर्षि जयंती) और नवरात्रि में पूरी तरह बंद रखने के आदेश दिए गए हैं।

अगर कोई दुकानदार भोपाल नगर निगम के आदेश का उल्लंघन करता है तो क्या होगा?

उल्लंघन करने पर ₹10,000 का जुर्माना और दुकान सील करने की कार्रवाई की जाएगी।

क्या यह प्रतिबंध सिर्फ भोपाल शहर में लागू है?

हाँ, यह आदेश भोपाल नगर निगम क्षेत्र में स्थित सभी मीट दुकानों पर लागू होता है।

भोपाल में मीट दुकानों के लिए पर्युषण पर्व पर क्या-क्या नियम हैं?

सभी मीट दुकानों को 100% बंद रखना अनिवार्य है, ताकि धार्मिक त्योहारों का शांतिपूर्ण माहौल बना रहे।