Shahdol News: इंस्टा पर दोस्ती, फिर जबरन शारीरिक संबंध… अश्लील फोटो खींचकर युवक करने लगा ये खौफनाक काम, अब कोर्ट ने सुना दिया बड़ा फैसला
Shahdol News: इंस्टा पर दोस्ती, फिर जबरन शारीरिक संबंध... अश्लील फोटो खींचकर युवक करने लगा ये खौफनाक काम, अब कोर्ट ने सुना दिया बड़ा फैसला
Shahdol News/Image Source: IBC24
- शहडोल कोर्ट का सख्त फैसला
- नाबालिग से दुष्कर्म मामले में फैसला
- आरोपी को 20 साल का सश्रम कारावास
शहडोल : Shahdol News: अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर नाबालिग से दुष्कर्म के गंभीर मामले में शहडोल विशेष पॉक्सो न्यायालय, बुढ़ार ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। न्यायालय ने आरोपी को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए पीड़िता को 4 लाख रुपये प्रतिकर देने का आदेश दिया है।
नाबालिग से दुष्कर्म मामले में ऐतिहासिक फैसला (Shahdol POCSO Case)
मामला शहडोल जिले के बुढ़ार थाना क्षेत्र का है। 5 जनवरी 2023 को पीड़िता ने थाना बुढ़ार में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़िता के अनुसार आरोपी महेंद्र महरा, निवासी ग्राम तितरा, थाना जैतपुर, सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में आया और धीरे-धीरे अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर उसे डराने लगा। धमकी के सहारे आरोपी ने पीड़िता के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए और आपत्तिजनक तस्वीरें खींच लीं। इसकी शिकायत पीड़िता ने बुढ़ार थाने में की थी।
Shahdol News: जिस पर बुढ़ार पुलिस ने धारा 363, 376(2)(एन) भादवि, पॉक्सो एक्ट एवं आईटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश सुशील कुमार अग्रवाल ने आरोपी को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास सहित विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई। साथ ही पीड़िता को 4 लाख रुपये प्रतिकर देने का आदेश भी दिया गया।

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