पीड़ित महिला ने Pastor Bajinder Singh को बताया ‘साइको’, कहा जेल से बाहर आने के बाद भी वह अपराध करेगा

Pastor Bajinder Singh: यौन उत्पीड़न मामले की पीड़िता ने कहा, "वह (बजिंदर) एक मनोरोगी है और जेल से बाहर आने के बाद भी वही अपराध करेगा, इसलिए मैं चाहती हूं कि वह जेल में ही रहे

पीड़ित महिला ने Pastor Bajinder Singh को बताया ‘साइको’, कहा जेल से बाहर आने के बाद भी वह अपराध करेगा

Pastor Bajinder Singh, image source: ANI

Modified Date: March 28, 2025 / 11:09 pm IST
Published Date: March 28, 2025 11:01 pm IST
HIGHLIGHTS
  • मोहाली कोर्ट ने 2018 के यौन उत्पीड़न मामले में पादरी बजिंदर सिंह को दोषी ठहराया
  • 35 वर्षीय महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया

मोहाली, पंजाब: Pastor Bajinder Singh, पादरी बजिंदर सिंह यौन उत्पीड़न मामले की पीड़िता ने कहा, “वह (बजिंदर) एक मनोरोगी है और जेल से बाहर आने के बाद भी वही अपराध करेगा, इसलिए मैं चाहती हूं कि वह जेल में ही रहे… बहुत सारी लड़कियों (पीड़ितों) की आज जीत हुई है… मैं डीजीपी से अनुरोध करती हूं कि हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करें क्योंकि हम पर हमले की संभावना है…”

पादरी बजिंदर सिंह यौन उत्पीड़न मामले में पीड़िता के पति ने कहा, “हमने इस केस के लिए 7 साल तक संघर्ष किया… वह (दोषी) कोर्ट को गुमराह करता था और विदेश यात्राएं करता था, जबकि कोर्ट के आदेश उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं देते थे… मुझ पर फर्जी एफआईआर दर्ज की गईं, हम पर हमला किया गया, मैंने 6 महीने जेल में बिताए और फिर मैंने उसे सजा दिलाने की ठानी… हमें न्यायपालिका पर भरोसा था… मैं चाहता हूं कि उसे कड़ी सजा मिले… 6 आरोपी थे, उनमें से 5 पर केस खारिज हो चुका है और पादरी बजिंदर को दोषी ठहराया गया है… हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं…”
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Pastor Bajinder Singh, बता दें कि पादरी बजिंदर सिंह को यौन उत्पीड़न मामले में दोषी करार दिया गया है। मोहाली कोर्ट ने 2018 के यौन उत्पीड़न मामले में पादरी बजिंदर सिंह को दोषी ठहराया है। इस मामले में एक अप्रैल को सजा का एलान किया जाएगा।

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बजिंदर सिंह पर 2018 में एक 35 वर्षीय महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। पीड़िता का दावा है कि पादरी बजिंदर सिंह ने मोहाली स्थित अपने घर पर उसके साथ बलात्कार किया और इस घटना को रिकॉर्ड कर उसे ब्लैकमेल करने की धमकी दी।

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शिकायत के मुताबिक, अप्रैल 2018 में पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर पुलिस में शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद सिंह फरार हो गए थे। बाद में उन्हें दिल्ली हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया, जब वह लंदन भागने की कोशिश कर रहे थे।

सोमवार को बजिंदर सिंह अदालत में पेश हुआ था, जहां दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार (28 मार्च) को सुनवाई के दौरान अदालत ने उसे दोषी ठहराया और 1 अप्रैल को सजा सुनाने की तारीख तय की।


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लेखक के बारे में

डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस पर मेल आईडी पर संपर्क करें anilshuklamedia@gmail.com