सेक्स के दौरान चुपके से कंडोम हटाने पर होगी सजा, इस राज्य में बनाया जा रहा कानून

सेक्स के दौरान चुपके से कंडोम हटाने पर होगी सजा, इस राज्य में बनाया जा रहा कानून

सेक्स के दौरान चुपके से कंडोम हटाने पर होगी सजा, इस राज्य में बनाया जा रहा कानून

removing condoms during sex

Modified Date: November 29, 2022 / 08:15 pm IST
Published Date: September 8, 2021 11:57 pm IST

कैलिफोर्निया। removing condoms during sex : अमेरिका के कैलिफोर्निया में सेक्स से संबधित एक ऐसा कानून बनाया जा रहा है जो काफी सुर्खियों में है, यहां शारीरिक संबंधों को लेकर एक नए कानून का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, इसके अनुसार अब सेक्स के दौरान कंडोम हटाने के लिए पार्टनर की सहमति लेनी जरूरी होगी। ऐसा ना करने पर कानूनी कार्यवाही हो सकती है।

removing condoms during sex : राज्य के विधायकों ने गवर्नर गेविन न्यूसम को एक विधेयक भेजा है जिसमें पार्टनर की मौखिक सहमति लिए बिना कंडोम हटाना अवैध घोषित करने की मांग की गई है, इस तरह के मामले नागरिक संहिता के तहत दर्ज किए जाएंगे और इसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा।

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प्रस्ताव के अनुसार, बिना सहमति कंडोम निकालने वाले आरोपी पर सिविल कोड के तहत मामला दर्ज किया जा सकेगा, इसमें पीड़ित अपने हर्जाने के लिए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकता है, डेमोक्रेटिक असेंबली की क्रिस्टीना गार्सिया 2017 से इस तरह के कानून पर जोर दे रही हैं, हालांकि उस समय अन्य विधायकों ने कहा था कि भले ही बिना मंजूरी कंडोम निकालना क्रिमिनल कोड में ना आता हो लेकिन ये करना पहले से ही अपराध है।

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उस समय जानकारों ने कहा था कि अगर इस पर कानून बनता है तो भी इसके तहत मुकदमा दर्ज कराने में कई तरह की अड़चनें आ सकती हैं, जैसे कि पीड़ित को ये साबित करने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है कि आरोपी ने सेक्स के दौरान जानबूझ कर कंडोम हटाया या फिर वो गलती से निकल गया। हालांकि, इस साल विश्लेषकों ने कहा कि गार्सिया का बिल नागरिक कानून में किसी भी तरह की अस्पष्टता को दूर करेगा, गार्सिया ने कहा कि इस तरह के अपराध पीड़ितों को लंबे समय तक शारीरिक और भावनात्मक रूप से नुकसान पहुंचाते हैं।

इस कानून के तहत सेक्स वकर्स भी अपने उन ग्राहकों पर मुकदमा दर्ज कर सकेंगी जो सेक्स के दौरान सहमति के बिना कंडोम निकाल देते हैं, इसके अलावा मंगलवार को सीनेट ने महिलाओं के पक्ष में एक और बड़ा कदम उठाया, सीनेट ने शादीशुदा रेप पीड़िता को अविवाहित रेप पीड़िता के बराबर ही माना है।


लेखक के बारे में

डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस पर मेल आईडी पर संपर्क करें anilshuklamedia@gmail.com