शिक्षकों के ट्रांसफर से हटा बैन, अगले महीने से शुरू होगी प्रक्रिया, विभाग ने जारी किया आदेश

Teachers transfer news स्कूली शिक्षा विभाग ने जारी की ट्रांसफर पॉलिसी, जिले के भीतर ट्रांसफर अब प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से होंगे स्थानांतरण

शिक्षकों के ट्रांसफर से हटा बैन, अगले महीने से शुरू होगी प्रक्रिया, विभाग ने जारी किया आदेश

Teachers transfer news

Modified Date: July 19, 2023 / 10:34 am IST
Published Date: July 19, 2023 10:32 am IST

Teachers transfer news: भोपाल। मध्य प्रदेश के प्राथमिक, सहायक और प्रयोगशाला शिक्षकों के ट्रांसफर से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश में 1 से 10 अगस्त तक शिक्षकों के ट्रांसफर होंगे। अतिशेष शिक्षक वाले जिलों और संभाग में इस बार स्थानांतरण नहीं हो पाएगा। इस संबंध में मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग आदेश जारी कर दिया है। इस बार सिर्फ 5% ही ट्रांसफर होंगे इससे पहले 15% तक ट्रांसफर होते थे।

Teachers transfer news: अब जिले के अंदर प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से स्थानांतरण होंगे। सभी के स्थानांतरण एक संभाग से दूसरे संभाग बहुत जरूरी स्वैच्छिक स्थानांतरण विभागीय मंत्री के प्रशासकीय अनुमोदन से होंगे। इन सब के आदेश शिक्षा पोर्टल पर होंगे। जारी तबादला नीति के तहत किसी भी स्कूल के शिक्षक विहीन नहीं किया जाएगा।

Teachers transfer news: बता दें कि प्रदेश के कई बड़े शहरों में अतिशेष शिक्षकों की भरमार है। भोपाल जिले में ही उच्च माध्यमिक और प्राथमिक अतिशेष शिक्षकों की संख्या 1026 है, जिसमें 350 प्राथमिक अतिशेष शिक्षक है। एक जिले से दूसरे जिलों में तबादले स्कूलों में खाली पदों की उपलब्धता के आधार पर ही होंगे।

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