Govt Employees Salary: सरकारी कर्मचारियों की सैलरी को लेकर बड़ा फैसला, जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश

Govt Employees Salary: सरकारी कर्मचारियों की सैलरी को लेकर बड़ा फैसला, जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश

Govt Employees Salary: सरकारी कर्मचारियों की सैलरी को लेकर बड़ा फैसला, जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश

Panchayat Secretary Salary: पंचायत विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को मिलेगी डबल सैलरी / Image Source: File

Modified Date: February 2, 2024 / 05:02 pm IST
Published Date: January 30, 2024 1:46 pm IST

भोपाल: Govt Employees Salary कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने आहरण एवं संवितरण अधिकारी जिला कोषालय भोपाल को निर्देश दिए है कि प्रत्येक माह की एक तारीख को सभी शासकीय सेवकों को वेतन भुगतान किया जाए। उल्लेखनीय है कि म.प्र. कोषालय संहिता 2020 के सहायक नियम 109 (3) में प्रावधनित है कि सभी आहरण संवितरण कार्यालयों के प्रत्येक शासकीय सेवक का मासिक वेतन आगामी माह की 5 तारीख तक न होने की स्थिति में विलंब के लिये संबंधित आहरण संवितरण अधिकारी की जबावदेही होगी।

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Govt Employees Salary कलेक्टर ने कहा कि निर्देशों की अवहेलना की जाकर मासिक वेतन के देयक नियत समय में कोषालय में प्रस्तुत नही किये जा रहें हैं, फलस्वरूप शासकीय सेवकों के वेतन में अनावश्यक विलंब की स्थिति निर्मित हो रही है, इसके अतिरिक्त अधिकाशं कार्यालय उनके अधीनस्थ अधिकारियों, कर्मचारियों का मासिक वेतन STOP SALARY PAYMENT के माध्यम अथवा विलंब से आहरित करते हैं, किन्तु STOP SALARY PAYMENT एवं विलंब से भुगतान के संबंध में, उसका कारण एवं सक्षम स्वीकृति संलग्न नही की जाती है, जिससे त्रुटिपूर्ण भुगतान एवं वित्तीय अनियमितता, गबन की स्थिति बन सकती है।

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उन्होंने निर्देश दिए है कि माह के अंतिम कार्य दिवस के पूर्व सभी प्रकार के वेतन देयक पारित किये जाने के लिए कोषालय में ऑनलाईन प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

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लेखक के बारे में

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