Biometric Attendance Compulsory: फिल्ड में काम करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों ऑनलाइन अटेंडेंस अनिवार्य, आज से लागू होगा अटेंडेंस का नया सिस्टम, निर्देश जारी
Biometric Attendance Compulsory: फिल्ड में काम करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों ऑनलाइन अटेंडेंस अनिवार्य, आज से लागू होगा अटेंडेंस का नया सिस्टम, निर्देश जारी
Biometric Attendance Compulsory: फिल्ड में काम करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों ऑनलाइन अटेंडेंस अनिवार्य / Image Source: file
- फील्ड अधिकारियों को दो बार अटेंडेंस दर्ज करने से छूट
- सिर्फ फील्ड ड्यूटी वाले अधिकारी ही होंगे शामिल
- यह पायलट प्रोजेक्ट 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक चलेगा
भोपाल: Biometric Attendance Compulsory मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने मैदानी अधिकारियों के लिए सैल्फी अटेंडेंस को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब फील्ड अधिकारियों जिनमें जे.ई. एवं उससे ऊपर के अधिकारी शामिल हैं, को दो बार उपस्थिति दर्ज करने के स्थान पर दिन में कार्यालयीन समय में एक बार उपस्थिति दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
Biometric Attendance Compulsory कंपनी ने कहा है कि निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की बढ़ती चुनौतियों एवं कार्य आवश्यकताओं को देखते हुए यह पाया गया है कि फील्ड अधिकारी अक्सर रखरखाव, विद्युत आपूर्ति और अधोसंरचना संबंधी कार्यों के लिए मैदानी भ्रमण पर रहते हैं, जिससे वे उपस्थिति समय-सारणी का पालन नहीं कर पाते हैं। ऐसे में फील्ड कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये और अधिकारियों की मैदानी आवश्यकता को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि ऑपरेशन एवं मेंटेनेंस (ओएंडएम), एसटीएम/एसटीसी/, सतर्कता, बीआई सेल तथा सिविल विभागों में फील्ड ड्यूटी पर तैनात कनिष्ठ अभियंता (जेई) एवं उससे ऊपर के अधिकारियों को ‘अटेंडेंस पोर्टल 2.0’ पर दो बार सेल्फी उपस्थिति दर्ज करने की अनिवार्यता से छूट प्रदान की जाए।
कंपनी ने स्पष्ट किया है कि फील्ड ड्यूटी पर लगे जे.ई. एवं उससे ऊपर के फील्ड अधिकारी किसी भी सुविधाजनक समय पर केवल एक बार उपस्थिति दर्ज कर सकेंगे। हालांकि कॉर्पोरेट कार्यालय में पदस्थ अधिकारी या फील्ड इकाइयों में केवल कार्यालयीन कार्य कर रहे अधिकारी, पूर्ववत दो बार उपस्थिति दर्ज करने की प्रणाली का पालन पूर्ववत: करते रहेंगे। अन्य सभी कर्मचारियों, जिनमें आउटसोर्स कर्मचारी भी शामिल हैं, पर प्रचलित उपस्थिति प्रणाली प्रातः 10:00 बजे तक पंच-इन तथा शाम 6:00 बजे तक पंच-आउट करेंगे। कार्यावधि 8 घंटे की लागू रहेगी।
कंपनी ने कहा है कि यह छूट केवल फील्ड गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए है तथा यह सुविधा कार्मिकों के कार्यस्थल पर उपस्थित रहने की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करती। यह व्यवस्था पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 01 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक प्रभावी रहेगी।

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