MP News: प्रदेश के होटल और रेस्टोरेंट्स में बड़ा बदलाव! अब बोर्ड देखकर पता चलेगा वेज है या नॉनवेज, जानिए क्या है सरकार की नई योजना

MP News: प्रदेश के होटल-रेस्टोरेंट्स में बड़ा बदलाव! अब बोर्ड देखकर पता चलेगा वेज है या नॉनवेज, जानिए क्या है सरकार की नई योजना

  • Reported By: Sakshi Tripathi

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  • Publish Date - September 17, 2025 / 06:09 PM IST,
    Updated On - September 17, 2025 / 06:09 PM IST

MP News/Image Source: IBC24

HIGHLIGHTS
  • MP के होटल्स में बड़ा बदलाव तय,
  • अब होटल के बाहर दिखेगा हरा या लाल गोला,
  • बोर्ड देखकर पता चलेगा वेज है या नॉनवेज,

भोपाल: MP News:  मध्य प्रदेश सरकार राज्यभर के होटल और रेस्टोरेंट्स को लेकर बड़ा बदलाव करने जा रही है। सरकार ने इस संबंध में एफएसएसएआई (फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया) को प्रस्ताव भेजा है।

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MP News:  नए नियम लागू होने पर होटल-रेस्टोरेंट के बाहर से ही ग्राहकों को साफ़ पता चल जाएगा कि वहाँ शाकाहारी भोजन मिलेगा, मांसाहारी या दोनों। इसके लिए ख़ास व्यवस्था की जाएगी शाकाहारी भोजन परोसने वाले होटल के बाहर हरा गोला लगाया जाएगा, मांसाहारी भोजन वाले होटल के लिए लाल गोला होगा। जहाँ दोनों तरह के भोजन मिलेंगे वहाँ बोर्ड पर आधा हरा और आधा लाल निशान दिखेगा।

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MP News:  साथ ही, होटल के साइनबोर्ड पर मालिक का नाम लिखना अनिवार्य करने का भी प्रस्ताव है। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद उपभोक्ताओं को पारदर्शिता मिलेगी और भ्रम की स्थिति नहीं रहेगी। सरकार का मानना है कि इससे खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता और उपभोक्ताओं के अधिकारों को मजबूती मिलेगी।

भोपाल होटल नियम बदलाव में "हरा और लाल गोला" का क्या मतलब है?

हरा गोला शाकाहारी भोजन, लाल गोला मांसाहारी भोजन और दोनों रंगों का मिश्रण दोनों प्रकार के भोजन को दर्शाता है।

क्या भोपाल के सभी रेस्टोरेंट्स पर नया नियम लागू होगा?

हाँ, प्रस्ताव स्वीकृत होने पर यह नियम भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश के सभी होटल और रेस्टोरेंट्स पर लागू होगा।

क्या होटल मालिक का नाम बोर्ड पर दिखाना जरूरी होगा?

जी हाँ, नए नियम के तहत होटल और रेस्टोरेंट्स को अपने साइनबोर्ड पर मालिक का नाम प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

भोपाल में होटल नियम बदलाव से उपभोक्ताओं को क्या फायदा होगा?

उपभोक्ता भोजन की प्रकृति को लेकर भ्रमित नहीं होंगे और उन्हें पारदर्शिता व स्वच्छता को लेकर भरोसा मिलेगा।

क्या यह नियम भोपाल FSSAI से मान्यता प्राप्त होटलों पर भी लागू होगा?

जी हाँ, सभी पंजीकृत और अप्रतिबंधित होटलों पर यह नियम समान रूप से लागू होगा।