Vijay Shah Controversial Statement: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर विजय शाह मामले में SIT का गठन, 28 मई तक रिपोर्ट सौंपेगी टीम, ये अधिकारी करेंगे जांच

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर विजय शाह मामले में SIT का गठन...Vijay Shah Controversial Statement: SIT formed in Vijay Shah case on the orders

Vijay Shah Controversial Statement: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर विजय शाह मामले में SIT का गठन, 28 मई तक रिपोर्ट सौंपेगी टीम, ये अधिकारी करेंगे जांच

Vijay Shah Controversial Statement | Image Source | IBC24


Reported By: Harpreet Kaur,
Modified Date: May 20, 2025 / 09:47 am IST
Published Date: May 20, 2025 9:47 am IST
HIGHLIGHTS
  • विजय शाह मामले में SIT का गठन,
  • सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तीन सदस्यीय SIT का गठन,
  • 28 मई तक रिपोर्ट सौंपेगी तीन सदस्यीय SIT की टीम,

भोपाल: Vijay Shah Controversial Statement:  मध्यप्रदेश के वनमंत्री विजय शाह द्वारा दिए गए विवादित बयान के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्यप्रदेश सरकार ने विशेष जांच टीम (SIT) गठित की है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि वह इस मामले की पूरी निष्पक्षता से जांच करवाए और इसके बाद एसआईटी का गठन किया गया है।

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Vijay Shah Controversial Statement:  सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मध्यप्रदेश सरकार ने तीन सदस्यीय एसआईटी बनाई है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। खास बात यह है कि एसआईटी में शामिल अधिकारियों का मध्यप्रदेश से कोई सीधा संबंध नहीं होना चाहिए, ताकि जांच पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी हो सके। इस तीन सदस्यीय एसआईटी में सागर संभाग के आईजी प्रमोद वर्मा, डीआईजी एसएएफ कल्याण चक्रवर्ती, और डिंडोरी की एसपी वाहिनी सिंह शामिल हैं। ये तीनों आईपीएस अधिकारी विजय शाह के विवादित बयान से संबंधित मामले की गहराई से जांच करेंगे।

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Vijay Shah Controversial Statement:  सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया था कि जांच टीम में एक महिला अधिकारी भी शामिल होनी चाहिए, और इसके साथ ही यह भी कहा गया था कि एसआईटी में शामिल अधिकारी मध्यप्रदेश से नहीं होने चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की पक्षपात की संभावना न हो। मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा गठित की गई एसआईटी को 28 मई तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। इस रिपोर्ट में पूरे मामले की गहन जांच और तथ्यों की पुष्टि की जाएगी जिसके बाद विजय शाह के बयान की कानूनी स्थिति पर निर्णय लिया जाएगा।


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